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गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई सजा, भुगतना होगा 10 साल का कारावास - गर्भवती पत्नी की हत्या में पति को कारावास

लक्सर में अपर सत्र न्यायधीश ने पत्नी और गर्भ में पल रहे शिशु की गैर इरादतन हत्या मामले में सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों की हत्या के मामले में आरोपी पति ओकेश को 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड देना होगा. साथ ही 10-10 साल का सश्रम कारावास भुगतना होगा.

court sentenced
अपर सत्र न्यायधीश

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Published : Sep 11, 2021, 8:20 PM IST

लक्सर:गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. अपर सत्र कोर्ट ने आरोपी पति को 10-10 साल का सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी ने दहेज की लालच में अपनी पत्नी और गर्भ में पल रहे शिशु की गैर इरादतन हत्या कर दी थी.

शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि लक्सर कोतवाली के केहड़ा गांव निवासी अरूणा की शादी खानपुर थाना क्षेत्र के माड़ाबेला गांव निवासी ओकेश के साथ हुई थी. साल 2016 में अरूणा गर्भवती थी. इस दौरान ओकेश ने उसके साथ दहेज को लेकर मारपीट की थी. जिसमें अरूणा गंभीर रूप से घायल हो गई थी. जिसके बाद अरूणा को अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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वहीं, अरूणा के पिता साधुराम की ओर से आरोपित ओकेश, उसकी मां मांगी और भाई राकेश के खिलाफ दहेज हत्या और गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के दौरान मांगी और राकेश के नाम आरोपितों से हटा दिए थे. जबकि, ओकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

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मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था. अपर सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा ने ओकेश को गर्भवती महिला की गैर इरादतन हत्या और दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने पर दस साल के सश्रम कारावास और 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई. इसके अलावा महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की गैर इरादतन हत्या में भी उसके दस साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

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