उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

लक्सर: युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

चार साल पहले युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. कोर्ट ने युवक की हत्या के जुर्म में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. वहीं उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

Court
Court

By

Published : Jul 30, 2022, 8:58 PM IST

Updated : Jul 31, 2022, 8:19 AM IST

लक्सर:चाकू से वार कर युवक की हत्या करने के मामले में अपर जिला जज शंकर राज ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 50 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि पांच जून 2018 को लक्सर निवासी संजू भटनागर की रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे रेलवे केबिन के निकट चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी. मृतक युवक की मां विमलेश भटनागर ने 6 जून को लक्सर कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 5 जून की शाम संजू का दोस्त अमन निवासी लक्सर उसे घर से बुलाकर ले गया था और रेलवे केबिन के निकट पहले से मौजूद अभिषेक भारद्वाज पुत्र मदनलाल भारद्वाज निवासी लक्सर ने उसके पुत्र संजू पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया था. जिस पर वह लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा था. संजू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.
पढ़ें-बरेली से हल्द्वानी आकर हार्डवेयर की दुकानों को बनाते थे निशाना, 4 लाख के माल के साथ 2 चोर अरेस्ट

पुलिस ने मृतक युवक की मां की तहरीर पर आरोपित अभिषेक भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था. मामले में आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया था. मामले की सुनवाई अपर जिला जज शंकर राज की अदालत में चल रही थी. सुनवाई के चलते न्यायालय ने मामले को हत्या का न मानकर गैर इरादतन हत्या का माना. कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कैद की सजा सुनाई है. वहीं 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड में से तीस हजार रुपए मृतक संजू की मां को देने के आदेश दिया गया है.

Last Updated : Jul 31, 2022, 8:19 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details