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न्यायालय ने तीन तलाक पीड़िता को गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश

न्यायालय ने तीन तलाक के मामले में पीड़िता के पति को 21 हजार रुपए महीना गुजारा भत्ता के रूप में देने के आदेश दिए हैं.

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Published : Mar 30, 2021, 4:26 PM IST

Laksar
तीन तलाक पीड़िता को गुजारा भत्ता देने के आदेश

लक्सर: साल 2016 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की रहने वाली एक महिला ने अपने पति द्वारा तीन तलाक देने के खिलाफ न्यायालय में एक याचिका दायर की थी. जिस पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए महिला के पति को 21 हजार रुपए महीना और दोनों बेटियों को सात-सात हजार रुपए का गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, साल 2016 में अतिया साबरी नाम की महिला को उसके पति वाजिद ने तीन तलाक दे दिया था. जिस पर महिला ने अपनी दो बेटियों और अपना गुजारा भत्ता पाने के लिए सहारनपुर के परिवार न्यायालय में केस दायर किया था. वहीं, सहारनपुर के जिला परिवार न्यायालय के न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने सुनवाई करते हुए अतिया और उसकी दोनों बेटियों के गुजारा भत्ता के रूप में गुजारा-भत्ता देने के आदेश दिए हैं.

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वहीं, अतिया साबरी ने कहा कि इसके अलावा उनके जो मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द ही उनमें भी उन्हें इंसाफ मिलेगा. बताया जा रहा है कि गुजारा भत्ता के रुप में पीड़िता को 64 महीने के 13 लाख 44 हजार रुपए मिलना है.

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