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शांतिकुंज प्रकरण में बड़ी कार्रवाई, 6 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज - Case filed under Gangster Act

शांतिकुंज प्रकरण में बड़ी कार्रवाई (Big action in Shantikunj case) हुई है. शांतिकुंज प्रमुख डॉ प्रणव पंड्या (Shantikunj chief Dr Pranav Pandya) के खिलाफ साजिश रचने वाले आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा (Case against accused under the Gangster Act) दर्ज किया गया है.

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Published : Nov 19, 2022, 10:54 PM IST

हरिद्वार: शांतिकुंज प्रमुख डॉ प्रणव पंड्या (Shantikunj chief Dr Pranav Pandya) और उनकी पत्नी के खिलाफ छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक लड़की व उसकी मां के माध्यम से डरा धमका एवं बंधक बनाकर दुष्कर्म समेत कई धाराओं में झूठे मुकदमे दर्ज कराने की साजिश रची थी. ऐसे में इस साजिश में शामिल रहे 6 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कोतवाली हरिद्वार में कोतवाली की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है. फिलहाल, अभी यह सभी आरोपी जेल में बंद हैं.

बता दें कि शांतिकुंज एक धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था हैं. यहां के प्रमुख डॉ प्रणव पंड्या ने बीते कुछ दशकों में शांतिकुंज को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है. वर्ष 2020 में दिल्ली के प्रतापनगर थाने में छत्तीसगढ़ की एक युवती ने शांतिकुंज प्रमुख डॉ प्रणव पड्या के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुदकमा दर्ज कराया था. आरोप था कि वर्ष 2014-15 में शांतिकुंज प्रमुख की सेवादार थी तब उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया था. यही नहीं जब उसने उनकी पत्नी शैलदीदी को इस बाबत जानकारी दी थी तब उन्होंने भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी.

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उस वक्त मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी. कई राज्यों में दस्तक देकर पुलिस ने उस वक्त सेवादार रही कई युवतियों एवं सेवादारों के बयान दर्ज किए. पीड़िता बाद में कोर्ट में दिए बयान में आरोपों से पलट गई थी. एसआईटी ने शांतिकुंज प्रमुख एवं उनकी पत्नी को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी, लेकिन कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट को निरस्त करते हुए फिर से जांच के आदेश दिए थे.

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शहर कोतवाली पुलिस ने जब मामले की दोबारा से जांच शुरू की तब हकीकत निकलकर सामने आई. सामने आया कि छत्तीसगढ़ की युवती एवं उसकी मां को बंधक बनाकर हत्या की धमकी देकर शांतिकुंज प्रमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की साजिश रची गई थी. आरोपियों का मकसद शांतिकुंज प्रमुख को ब्लैकमेल कर रकम हड़पना था. पुलिस ने हकीकत सामने आने पर आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया. एक एक कर कई आरोपियों को जेल भेजा गया, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी पकड़ से बाहर हैं.

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी यूपी समेत कई राज्यों में मुकदमें दर्ज हैं, इसलिए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय को रिपोर्ट भेजी गई. जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

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ये हैं गैंगस्टर के आरोपी:सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. कोतवाली प्रभारी राकेंद्र कठैत ने बताया आरोपियों के नाम मनमोहन पुत्र सिकंदर निवासी गांव सारजायदा थाना परसुडीह जिला पूर्वी सिंहभूमी झारखंड, हरगोविन्द गुप्ता पुत्र संत प्रसाद निवासी पूर्वांचल प्रोविजनल स्टोर मोहनलालपुर तिवारीपुर जिला गोरखपुर यूपी, तोषण साहू, उसकी पत्नी हेमलता साहू निवासी परसदा थाना नारग जिला रायपुर छत्तीसगढ, चंद्रकला साहू पत्नी आशुतोष साहू निवासी एनटीपीसी थाना दरी जिला कोरबा छत्तीसगढ, सुनीता शर्मा पत्नी संजीव शर्मा निवासी 21 नियर गूरतेग बहादुर स्कूल गुरूरामदास कालोनी थाना तिरपरी जिला पटियाला हरियाणा हैं.

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