हरिद्वार:कई बार पुलिस पीड़ित की शिकायत को संजीदगी से नहीं लेती है. कुछ ऐसा ही मामला हरिद्वार से सामने आया है. यहां पीड़ित की सुनवाई थाना, कोतवाली में ना होने के बाद इसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज (Case filed on court order of Haridwar) करना पड़ा. व्यापारी नेता ने ज्वालापुर निवासी पति पत्नी और उसके पुत्र पर गाली-गलौज करते हुए हत्या कराने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं कनखल थाना पुलिस ने एक युवक को गाड़ी से टक्कर मारने का मामला भी दर्ज किया है.
मिली जानकारी के अनुसार व्यापारी नेता आदित्य झा निवासी मोती बाजार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि अरुण पाराशर, रचना पाराशर, राघव (पार्थ) निवासीगण मोहल्ला झंडा चौक अनाज मंडी ज्वालापुर संपत्ति को लेकर रंजिश रखते हैं. वह बीती 17 मई को अपने पिता सचेंद्र झा के साथ ज्वालापुर मालवीय धाम में एक शोक सभा में आया था. अरुण गाली-गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी देकर चला गया. आरोप है कि शाम को अरुण की पत्नी रचना, पुत्र राघव ने फोन पर गाली-गलौज की और हत्या कराने की धमकी दी.
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