हरिद्वारः राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की भूमि पर दुकान बनाकर किराये पर देने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. इससे पहले मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष समेत 3 लोगों के नाम मुकदमे से हटा दिया गया था. जिसका एक बार फिर से कोर्ट ने संज्ञान लिया है. अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामले में 3 नए नामों को शामिल किया है. वहीं, पुलिस ने मामले की जांच दोबारा से शुरू कर दी है.
बता दें कि बीती अगस्त महीने में शशि ठाकुर निवासी एमआईजी जीएमएस रोड इंद्रपुरम एमडीडीएम कॉलोनी देहरादून की शिकायत का कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी बिंदु गिरी, सुरेश तिवारी, द्वारिका मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद शशि ठाकुर ने नगर कोतवाली पुलिस के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया.
आरोप लगाया कि कोर्ट ने महंत रविंद्र पुरी, अनिल शर्मा, राजगिरी, बिंदु गिरी, सुरेश तिवारी, द्वारिका मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस ने केवल तीन ही लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. जबकि, महंत रविंद्र पुरी, अनिल शर्मा, राज गिरी का नाम मुकदमे से हटा दिया था. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया.
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