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कोर्ट के आदेश पर ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानें क्या है मामला

एक कंपनी के ठेकेदार ने एक कर्मचारी का एटीएम अपने पास रखकर उसके खाते से 36 हजार रुपये की रकम साफ कर दी. वहीं, जब पीड़ित को इस बात का पता चला तो उसने पुलिस से इसकी शिकायत की. लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ. वहीं, अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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Published : Oct 21, 2022, 7:54 PM IST

रुड़की: भगवानपुर थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है. ठेकेदार पर आरोप है कि उसने कर्मचारी का एटीएम कार्ड अपने पास रखकर उसके खाते से 36 हजार की रकम निकाली है. जिसके बाद पुलिस ने अब इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, सुरेंद्र कुमार निवासी मोहम्मदपुर पांडा थाना कलियर भगवानपुर के रायपुर औद्याेगिक क्षेत्र स्थित वंडर फेब्रिकेटर कंपनी में ठेकेदार है. इसी साल अप्रैल माह में उसने गांव के ही सोमपाल को वंडर कंपनी में नौकरी लगवाने की बात कही थी. सोमपाल ने उसे अपने सभी शैक्षिक दस्तावेज सौंप दिये थे. कुछ दिन बाद ही उसने सोमपाल की नौकरी लगवा दी.

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आरोप है कि ठेकेदार ने सोमपाल का बैंक में खाता खुलवाने के दौरान अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराया था, साथ ही उसका एटीएम कार्ड भी अपने पास रख लिया था. आरोप है कि ठेकेदार सुरेंद्र कुमार हर माह उसके खाते से सैलरी की रकम निकाल लेता था, उसने खाते से करीब 36 हजार की रकम साफ कर दी. सोमपाल जब भी उसे सैलरी के लिए कहता तो ठेकेदार उसे यह कहकर टरका देता कि कुछ माह बाद उसकी सैलरी आएगी.

वहीं, काफी समय बीतने के बाद सोमपाल ने कंपनी के अधिकारियों से जानकारी ली, तो पता चला कि हर माह उसके खाते में सैलरी भेजी जा रही है. इसके बाद पीड़ित कर्मचारी ने विरोध किया तो ठेकेदार ने उसे धमका कर चुप करा दिया. जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ. जिसके बाद पीड़ित ने न्यायालय पथ्रम सिविल जज/जेएम रुड़की की अदालत में प्राथना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की. वहीं, अब अदालत के आदेश पर भगवानपुर पुलिस ने ठेकेदार सुरेंद्र कुमार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है.

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