लक्सरः बैंक के दो अधिकारियों और एक ग्रामीण ने साठगांठ कर दूसरे ग्रामीण के नाम से पांच लाख का ऋण ले लिया. बैंक का नोटिस मिलने के बाद पर ग्रामीण को गहरा आघात लगा और उसे हार्ट अटैक आ गया. शिकायत करने पर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद पीड़ित ग्रामीण ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की. अब कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
दरअसल, पथरी थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी संजय कुमार ने कोर्ट को एक प्रार्थना पत्र दिया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि साल 2018 में उसने सुल्तानपुर स्थित जिला सहकारी बैंक में ट्रैक्टर लोन के लिए आवेदन किया था. संजय कुमार का आरोप है कि सभी संबंधित दस्तावेज बैंक को उपलब्ध कराए जाने के बावजूद बैंक अधिकारी पहले तो उसे तरह-तरह के बहाने बताकर टालते रहे. बाद में उसका लोन स्वीकार न होने का बहाना कर ऋण देने से मना कर दिया.
संजय कुमार के मुताबिक, जब उसने अपने दस्तावेज वापस मांगे तो बैंक अधिकारियों ने दस्तावेज लौटाने से इनकार कर दिया. संजय कुमार का आरोप है कि पता चला कि बैंक में जमा उसके दस्तावेजों पर बैंक अधिकारियों ने राकेश नामक व्यक्ति से साठगांठ कर 5 लाख रुपए का लोन निकाल लिया है. उसने बैंक जाकर जब मामले की जानकारी ली तो बैंक प्रबंधक की ओर से कहा गया कि वो पैसा बैंक ही जमा करेगा, लेकिन इसके बाद उसे बैंक से नोटिस मिला. जिसमें उसे ऋण जमा करने को कहा गया.
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वहीं, मामले को लेकर उसने जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों और पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. बैंक के रिकवरी अधिकारियों ने उसे पैसा जमा करने के लिए दबाव बनाया. जिससे उसे दो बार हार्ट अटैक आ गया. बमुश्किल उसकी जान बच सकी. मामले में कार्रवाई न होने पर उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी.
मामले में कोर्ट ने बैंक मैनेजर विपिन शर्मा, रवि पांडे और बैंक के डीलर धनीराम निवासी महतोली थाना लक्सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश लक्सर कोतवाली पुलिस को दिए हैं. जिस पर लक्सर कोतवाल अमरचंद शर्मा का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.