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BSF Jawan Assaulted in Haridwar: BSF जवान और उसकी मां के साथ मारपीट, कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज

हरिद्वार में बीएसएफ जवान और उसकी मां के साथ ससुराल वालों ने जमकर मारपीट की. जब बीएसएफ जवान मामले की रिपोर्ट लिखवाने कोतवाली पहुंचा, तो उसकी सुनवाई नहीं हुई. जिसके बाद बीएसएफ जवान ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

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Published : Feb 5, 2023, 8:02 PM IST

BSF Jawan Assaulted in Haridwar
: BSF जवान और उसकी मां के साथ मारपीट

हरिद्वार: देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवान को भी इंसाफ के लिए कोर्ट की शरण में जाना पड़ा. बीएसएफ के जवान के साथ उसकी पत्नी और मायके वालों ने मिलकर जमकर मारपीट कर दी. गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी बीएसएफ जवान को दी गई. इसके बाद बीएसएफ जवान पुलिस के पास पहुंचा, मगर वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई. जिसके बाद जवान ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

मिली जानकारी के अनुसार, ओमकुमारी पत्नी भगवानदास निवासी गणेश विहार सीतापुर ज्वालापुर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसका पुत्र ओमवीर बीएसएफ में सिपाही है. सात मार्च 2019 में ओमवीर की शादी श्वेता निवासी नवोदय नगर रोशनाबाद से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही श्वेता ने घर में झगड़ा करना शुरू कर दिया. ड्यूटी पर तैनात ओमवीर को फोन कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी. चार अगस्त को वह उसे अपने साथ त्रिपुरा ले गया. जहां उससे वह गाली-गलौज और दुर्व्यवहार करती रही.

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जब बहू का व्यवहार बिगड़ता गया तो वह 22 नवंबर 2021 को वापस उसे हरिद्वार ले आया. आरोप है कि 19 अक्तूबर 2022 को ओमवीर दिवाली की छुट्टी में घर आया था. तभी श्वेता ने अपने मायके वालों को बुलाया. सभी घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए उसके बेटे के साथ मारपीट की. जिसमें उसका बेटा गंभीर रूप घायल हो गया. महिला का आरोप है उसके साथ भी जमकर मारपीट की गई. सभी ने मौके से फरार होने से पहले हत्या कर देने की धमकी दी.

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आरोप है कि इस हमले में ओम का हाथ तक तोड़ दिया गया. घर में रखे 46 हजार रुपये भी आरोपी जाते समय लूट ले गए. महिला का आरोप है कि इस हमले की शिकायत उसने तत्काल कोतवाली ज्वालापुर पुलिस को दी. घटना की सूचना पर कोतवाली ज्वालापुर पुलिस मौके पर पहुंची. उसके बेटे उसे कोतवाली ले गई. जब उन्होंने रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी तब पुलिस ने साक्ष्य न होने की बात कहकर मुकदमा दर्ज नहीं किया.

उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कई बार कोतवाली के चक्कर काटे, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के दबाव के चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया. जिसके बाद हारकर न्याय के लिए पीड़ित परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने कोतवाली ज्वालापुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए हैं. जिसके बाद श्वेता, उसके भाई अभिषेक पाल और नौकर छोटू, अनुज निवासी नवोदय नगर रोशनाबाद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

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