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कोरोना को लेकर हरिद्वार में धारा 144 लागू, फालतू घूमने पर कार्रवाई के आदेश - Section 144 applies in Haridwar due to corona

हरिद्वार जिला प्रशासन ने हरिद्वार जिले में सोमवार यानी आज से धारा 144 लागू कर दी है. प्रशासन ने स्थानीय निवासियों को सख्त हिदायत दी है कि बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले. अनावश्यक बाहर निकलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Haridwar corona update
हरिद्वार में धारा 144 लागू

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Published : Mar 23, 2020, 8:35 PM IST

हरिद्वार: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 31 तारीख तक लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं. लेकिन हरिद्वार में अभी भी लोग सड़कों पर लगातार आवाजाही करते दिखे. इसी को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने जिले में सोमवार यानी आज से धारा 144 लागू कर दी है. प्रशासन ने स्थानीय निवासियों को सख्त हिदायत दी है कि बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले. अनावश्यक बाहर निकलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हरिद्वार में धारा 144 लागू

वहीं, एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय का कहना है कि एसएसपी के निर्देश के बाद हरिद्वार के तमाम क्षेत्रों को जोन और सेक्टरों में बांटा गया है और सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है. बता दें, जिन लोगों को मेडिकल या जरूरी सामान खरीदना है, उन्हीं लोगों को बाहर निकलने दिया जा रहा है. बाकी जो भी लोग बिना वजह बाहर घूम रहे हैं, उन्हें जागरुक किया जा रहा है. साथ ही कार्रवाई भी की जा रही है. उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 188 के तहत हम उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, जो बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं और उनकी गाड़ियों को भी सीज किया जाएगा.

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कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन के आदेश तो जारी कर दिए हैं. मगर उसके बावजूद भी हरिद्वार में लोग इसका पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं. इसी को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. अब अगर कोई भी बिना वजह सड़कों पर घूमता नजर आया तो उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा और उनकी गाड़ियों को भी सीज किया जाएगा.

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