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HC के आदेश पर पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई, सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

हरिद्वार पुलिस-प्रशासन ने लक्सर में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया. यह अतिक्रमण नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर हटाया गया है.

सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

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Published : Aug 4, 2019, 3:11 PM IST

लक्सर:नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर प्रदेश के तालाबों की भूमि पर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है. इसी कड़ी में लक्सर के निरंजनपुर गांव में भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाया गया है. अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना भी करना पड़ा.

सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

बता दें, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पिछले दिनों प्रदेशभर में तालाबों की भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके चलते पुलिस व प्रशासन द्वारा तालाबों की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है. इसी कड़ी में लक्सर तहसील क्षेत्र के निरंजनपुर गांव में करीब 72 बीघा भूमि पर कुछ ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जे कर फसलें उगाई जा रही थीं.

गांव के ही एक ग्रामीण विपिन ने साल 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तालाब की भूमि को मुक्त कराए जाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा तालाब की भूमि से अवैध कब्जे हटाने के आदेश हरिद्वार प्रशासन को दिए गए थे. जिस पर रविवार को एसडीएम लक्सर पूरन सिंह की अगुवाई में पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच कर अवैध कब्जा हटाया.

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कब्जा हटाने पहुंची पुलिस व प्रशासन की टीम को प्रधान पति व ग्रामीणों के विरोध का सामना भी करना पड़ा. हालांकि, मौके पर भारी पुलिस बस होने के चलते उनकी एक न चली और तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया.

एसडीएम पूरन सिंह राणा ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया गया है. जल्द ही अन्य स्थानों पर हुए तालाब की भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाया जाएगा.

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