हरिद्वार: SDM वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने ट्रॉपिकाना जूस को नंबर वन बताकर प्रचार करने वाली कंपनी को मिस ब्रांडिंग करने का दोषी पाया है. इस मामले में जूस बनाने वाली कंपनी और इसे बेचने वाले दुकानदारों और डीलरों पर 28 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, इस जुर्माने को 30 दिनों के भीतर अदा करने के आदेश भी दिए गए हैं.
SDM वित्त एवं राजस्व केके मिश्रा ने बताया कि हरिद्वार नगर निगम के खाद्य सुरक्षा अधिकार ने साल 2013 में मैसर्स प्रिज्म HR सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ज्वालापुर से ट्रॉपिकाना जूस का सैंपल लिया था. सैंपल की जांच के लिए उसे रुद्रपुर लैब भेजा गया था. उन्होंने बताया कि जूस बनाने वाली कंपनी ने दावा किया था कि उसका जूस नंबर वन है. फिलहाल, लैब की जांच में ये जूस सही नहीं पाया गया और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कंपनी को मिस ब्रांडिंग और मिस लीडिंग करने का दोषी पाया गया.