देहरादून: 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को देहरादून स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है. इतना ही नहीं जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अशीवनी गौड़ की अदालत ने अभियुक्त सोनू पर 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी दिया है.
2019 की है घटना: जानकारी के अनुसार मामला 10 अगस्त 2019 का है. थाना रायपुर के तहत पीड़ित नाबालिग के पिता की तहरीर के मुताबिक उनके साथ काम करने वाला सोनू नाम का व्यक्ति दोपहर के समय किसी काम के बहाने उनके घर पर गया. उसने कमरे पर 13 साल की अकेली बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इतना ही नहीं आरोपी सोनू ने बच्ची को जान से मारने की धमकी देते हुए घटनाक्रम को किसी से ना बताने का दबाव बनाया.