देहरादून: उत्तराखंड में चिकित्सकों को अनिवार्य तबादले को लेकर छूट दी गयी है. स्वास्थ्य महकमे की तरफ से प्रस्ताव रखे जाने के बाद इस पर आदेश जारी किया गया. इस आदेश के बाद अब स्थानांतरण के लिए अनिवार्य तबादला नीति, 2017 से चिकित्सकों को राहत मिल सकेगी.
चिकित्सकों को तबादलों में मिली छूट. सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार की अनिवार्य तबादला नीति चिकित्सकों पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगी. दरअसल, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से चिकित्सकों के लिए छूट का प्रस्ताव रखा था, जिसमें स्वास्थ्य सेवा को जीवन से जुड़ी सेवा होने के चलते नीति में छूट की मांग की गई थी.
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस को मंजूरी दी और अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस पर आदेश जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए विभागों में तय समय सीमा तक अनिवार्य तबादले किए जाने को लेकर नीति बनाई गई है. जिसमें स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर आ रही दिक्कतों के बाद इसमें छूट दी गई है.
स्वास्थ्य महकमे में चिकित्सकों के काफी पद रिक्त चल रहे हैं. बड़े अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भारी कमी है. जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे ने अनिवार्य तबादले की स्थिति में कई स्थानों में दिक्कतें पैदा होने की बात रखी थी. जिसके चलते स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी पूरी होने तक अनिवार्य तबादले को लेकर चिकित्सकों के लिए छूट जारी रहेगी.