देहरादून: उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बीमा योजना में सुधार के लिए की जा रही लंबे समय से मांग आखिरकार पूरी हो गई है. इस संदर्भ में शासन ने आदेश जारी करते हुए अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना को आयुष्मान योजना की अम्ब्रेला योजना से अलग कर दिया है.
उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब स्वास्थ्य योजना में और अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी. दरअसल, राज्य कर्मचारी काफी लंबे समय से अटल आयुष्मान योजना में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संशोधन किए जाने की मांग कर रहे थे, जिस पर राज्य सरकार ने चिंतन करने के बाद आखिरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दे दी है.
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इसके तहत स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इसके मद्देनजर आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत हर प्रकार के रोग की चिकित्सा उपचार को प्रभावी बनाए जाने और अटल आयुष्मान योजना की अमरेला योजना से इसे पृथक किए जाने का आदेश जारी किया है.
इस आदेश के जारी होने के बाद अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बिना किसी सीमा के चिकित्सा उपचार मिल सकेगा, यानी इसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति 100% होगी. इसमें सभी कर्मचारियों और पेंशनरों से राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना की दरों पर सातवें वेतनमान आयोग के अनुसार अंशदान लिया जाएगा.
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इसके अलावा राजकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ उनके परिवार के सदस्यों के लिए ओपीडी खर्चे की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी. आपात स्थिति में उपचार के लिए किसी भी सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय से रेफर कराने की जरूरत नहीं होगी. इस आदेश के जारी होने के बाद उत्तराखंड सचिवालय संघ ने खुशी जाहिर की है और सरकार द्वारा इस निर्णय को लिए जाने पर आभार भी व्यक्त किया है.