उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

अनुबंध नवीनीकरण नहीं कराने वाले संविदा चालकों की होगी दोबारा तैनाती, आदेश जारी - roadways driver contracts will be redeployed

संविदा चालकों के अपील के बाद हाई कोर्ट ने रोडवेज मुख्यालय को फैसला आने तक इन सभी संविदा चालकों को नौकरी पर वापस लेने के साथ ही वेतन देने के आदेश दिए थे, जिसके बाद रोडवेज मुख्यालय ने करीब 350 संविदा चालकों को डिपो में तैनाती करने के आदेश दे दिए हैं.

uttarakhand
संविदा चालकों की होगी दोबारा तैनाती

By

Published : Nov 11, 2020, 3:50 PM IST

देहरादून: जून महीने में अनुबंध नवीनीकरण न कराने वाले संविदा चालकों को रोडवेज मुख्यालय ने डिपो में दोबारा तैनाती देने के आदेश जारी किए गए हैं. संविदा चालकों के अपील के बाद हाईकोर्ट ने रोडवेज मुख्यालय को फैसला आने तक इन सभी संविदा चालकों को नौकरी पर वापस लेने के साथ ही वेतन देने के आदेश दिए थे, जिसके बाद रोडवेज मुख्यालय ने करीब 350 संविदा चालकों को डिपो में तैनाती करने के आदेश दे दिए हैं. इसके साथ ही आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए परिवहन निगम ने 200 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है. ऐसे में इन संविदा चालकों के माध्यम से अतिरिक्त 200 बसें संचालित की जाएंगी.

गौर हो कि परिवहन निगम ने मई में संविदा कर्मियों के अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी. उस दौरान सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन उस दौरान उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन ने हाईकोर्ट में प्रबंधन के खिलाफ याचिका दायर की थी. लिहाजा, मामले की सुनवाई हाइकोर्ट में लंबित होने के चलते करीब 350 संविदाकर्मियों ने अपना अनुबंध नवीनीकरण नहीं कराया था. जिसके बाद मुख्यालय की ओर से इन चालकों का अप्रैल से वेतन का भुगतान रोक दिया गया था.

ये भी पढ़ें:2022 विस चुनाव में सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी

बीते दिनों हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी रोडवेज मुख्यालय द्वारा इन संविदा संचालकों को बहाल न करने पर एंप्लाइज यूनियन ने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, जिसको लेकर निगम अधिकारियों और इंप्लाइज यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें संविदा चालकों को बहाल करने के साथ ही अप्रैल, मई और जून के वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए. आदेश में निगम मुख्यालय ने इन संविदा कर्मियों को तत्काल एजीएम के सामने उपस्थित होने के आदेश दिए हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details