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खुल गए धार्मिक स्थल, होटल और मॉल, जानिए नियम और शर्त

कोरोना लॉकडाउन के चलते पिछले काफी समय से बंद चल रहे उत्तराखंड के धार्मिक स्थल, होटल और मॉल को आज से खोल दिया गया है. लेकिन संक्रमण नहीं फैले इसे लेकर सरकार द्वारा तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इनका पालन करना बेहद जरूरी है, आइये जानें क्या हैं नियम और कानून.

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आज से खुले धार्मिक स्थल, होटल और मॉल

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Published : Jul 1, 2020, 8:33 AM IST

Updated : Jul 1, 2020, 10:37 AM IST

देहरादून: मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के आदेश के बादअनलॉक-2 के तहत आज से प्रदेश के सभी होटल, मॉल और धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है. धार्मिक स्थलों के साथ ही होटल और मॉल सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खोले जाएंगे. हालांकि इस दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए तमाम नियम और शर्तों का पालन किया जाएगा, जिससे कोरोना का संक्रमण नहीं फैले. कंटेनमेंट जोन में अभी भी पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू रहेगा.

धार्मिक स्थल में ऐसे होंगे दर्श

आज यानी 1 जुलाई से सभी होटल, मॉल और धार्मिक स्थलों को नियम और शर्तो के अनुसार खोल दिया गया है. हालांकि धार्मिक स्थलों में अभी दूर से ही दर्शन करने को मिलेंगे. साथ ही सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने के बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा. वहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा. इसके साथ ही मंदिर में केवल उन्हीं लोगों की प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा. मस्जिदों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज पढ़ी जाएगी.

मॉल-होटल में बरतनी होगी ये सावधानी

अगर बात करें होटल और मॉल की तो इन्हें भी पूरी सावधानी के साथ खोला जाएगा जिससे कि कोरोना संक्रमण नहीं फैले. होटल और मॉल को भी सैनिटाइज करना होगा. शॉपिंग मॉल के गेट पर प्रबंधन को सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी, बगैर मास्क पहने किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. दरवाजे के हैंडल बेंच को बार-बार सैनिटाइज करना होगा. साथ ही आने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी रखना होगा.

गाइडलाइंस का करना होगा पालन
जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 1 जुलाई से सुबह 7 बजे से 8 बजे तक नगर निगम देहरादून और छावनी परिषद क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के साथ ही होटल और मॉल खुलने की गाइडलाइन जारी हो गई है. लोगों को गाइडलाइन के मुताबिक ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा. फिलहाल अगले आदेश तक कंटेनमेंट जोन में मौजूद धार्मिक स्थल, मॉल और होटल नहीं खुल पाएंगे.

Last Updated : Jul 1, 2020, 10:37 AM IST

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