देहरादून: लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति अन्य राज्यों से उत्तराखंड लौटे प्रवासियों पर दर्ज मुकदमों को पुलिस वापस लेने की तैयारी में है. पुलिस ने सभी जिलों को आदेश जारी कर प्रवासियों की लिस्ट बनाने को कहा है. लॉकडाउन में बिना पास के वापस लौटे हजारों लोगों के खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वापस लिया जा रहा है.
डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि श्रमिक वर्ग जो बिना अनुमति अपने गृह राज्य पहुंचे हों उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय की तरफ से अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है.