देहरादून:उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिसको देखते हुए पुलिस विभाग ने प्रदेशभर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना तेज कर दिया है. मास्क, सोशल-डिस्टेंसिंग जैसे अन्य नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटने से लेकर मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रदेश भर की पुलिस को जारी कर दिए गए हैं.
पुलिस मुख्यालय स्तर से राज्य के सभी 13 जिलों की पुलिस को थाना चौकी पुलिस से लेकर सभी सार्वजनिक स्थानों में कोरोना गाइडलाइन की अनिवार्यता प्रभावी रूप से लागू करने के कड़े निर्देश पारित की गए हैं.
राज्य में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है.
कोरोना के संक्रमणसेबचने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य: डीजीपी अशोक कुमार
डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है. रोजाना पांच सौ से अधिक संक्रमण केस आ रहे हैं. ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन को पहले की तरह हर हाल में अनुपालन करना आवश्यक हो गया है. लॉकडाउन की स्थिति से सभी तरह के विषयों को नुकसान होता है. ऐसे में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोरोना की गाइडलाइन अनिवार्य रूप से अपनाना आवश्यक है. ऐसा न करने पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर इसका इंफोर्समेंट करा सकती है.
डीजीपी के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का का पालन करना जरूरी है. अगर कोविड-अनुरूप व्यवहार का उल्लंघन किया जाता है तो आरोपित लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, पुलिस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और अन्य आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.