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लॉकडाउन 3.0: जानें अब किस जोन में मिलेगी कितनी छूट, ऑरेज और ग्रीन जोन में क्या-क्या खुलेगा

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है, लेकिन इस बार लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने काफी छूट दी है.

लॉकडाउन
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Published : May 3, 2020, 4:01 PM IST

देहरादून: लॉकडाउन का तीसरा चरण कल (सोमवार) से शुरू हो जाएगा. तीसरे चरण में सरकार ने कुछ छूट दी है. सोमवार से जहां बाजारों के खुलने का समय बढ़ाया गया है, वहीं सरकारी कार्यालयों में भी पहले से ज्यादा काम होगा. आपको बताते है कि सोमवार से कौन-कौन सी दुकानें खुलेंगी और किन दफ्तरों में काम होगा.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लॉकडाउन तीन की घोषणा कर दी थी, जो 17 मई तक जारी रहेगा. लेकिन इस बार सरकार ने लॉकडाउन दो से ज्यादा छूट दी है. केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार उत्तराखंड सरकार के अपने यहां कुछ रियायतें दी हैं. इस रियायतों को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने कुछ जानकारी दी.

मुख्य सचिव कुमार ने बताया सोमवार से हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल को छोड़कर प्रदेश के सभी ग्रीन जोन वाले जिलों में सभी प्रकार की गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं. खासतौर पर यहां सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक दुकानें खुल सकती हैं. वहीं शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक लॉकडाउन वाली स्थिति रहेगी. बिना किसी जरूरी कार्य के बाहर निकलने की मनाही होगी.

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ग्रीन जोन में सभी तरह के सरकारी कार्यालय और व्यवसाई कार्यालय सुबह 10:00 बजे से 4:00 बजे तक खोले जाएंगे. ट्रांसपोर्ट में भी कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी.

ऑरेंज जॉन (देहरादून और नैनीताल जिला)

ऑरेंज जोन के जिलों में भी दुकानों के खुलने का समय चार बजे तक ही रहेगा, लेकिन यहां सरकारी कार्यालयों और व्यवसाई कार्यालयों में कार्मिकों की स्थिति में थोड़ा बदलाव है. क्लास ए और बी के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन बी क्लास से नीचे के सिर्फ 33 प्रतिशत अधिकारी ऑफिस में मौजूद रहेंगे. बाजार में सभी प्रकार की दुकानें खुलेगी. हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा. ऑरेंज जोन में भी ट्रांसपोर्ट में शर्तों के साथ छूट दी जाएगी.

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रेड जोन (हरिद्वार जिला)

रेड जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. साथ ही शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले बाजार और कार्यालय बंद रहेंगे. हालांकि ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों के बाजार खुले रहेंगे. रेड जोन में किसी भी तरह की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा.

कंटेनमेंट जोन (हॉटस्पॉट)

वह क्षेत्र जो कोरोना मरीजों के चलते सील किए गए थे. उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत रखा गया है. यहां पर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है. इस पूरे क्षेत्र को सर्विलांस पर रखा जाएगा.

कुछ खास बातें-

प्रदेश में हवाई सेवा, रूटीन रेलवे, मॉल, सिनेमा घर, सैलून पूरी तरह से बंद रहेंगे. वहीं सचिवालय सोमवार सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुलेगा. कर्मचारियों में खासतौर से गर्भवती महिलाएं, जिनके 10 वर्ष तक के शिशु हैं और उम्रदराज जो कि 55 वर्ष से ज्यादा के कर्मिक हैं उनको भी अपरिहार्य स्थिति होने को छोड़कर कार्यालय आने में मनाही होगी.

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