देहरादून:उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है. कोरोना रोकथाम के लिए शासन-प्रशासन की ओर से समय-समय पर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्णय लिए जा रहे हैं. बता दें कि, बीते दिन उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की अवधि को एक जून तक बढ़ा दिया है. राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक परिवहन संचालन के लिए एसओपी जारी कर दी है.
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बता दें कि, एसओपी के तहत राज्य के भीतर और अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहन की निर्धारित सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत के आधार पर वाहन संचालित होंगे. इसके साथ ही यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराए की वसूली की जाएगी.
सार्वजनिक परिवहन संचालन के लिए जारी एसओपी
1-सभी वाहन चालकों और यात्रियों को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राज्यीय और अन्तर जनपदीय आवागमन के लिए जारी की गई दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
2-राज्य के भीतर और अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहन की निर्धारित सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत के आधार पर वाहनों के संचालन की अनुमति होगी. लेकिन यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराए की वसूली की जाएगी.
3-प्रत्येक यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व और यात्रा समाप्ति के बाद वाहन को सैनिटाइज किया जाएगा. जिसके तहत वाहन के प्रवेश द्वार हैंडिल, रेलिंग, स्टीयरिंग, गियर लीवर, सीटों आदि का भली प्रकार सैनिटाइजेशन सम्मिलित है.
4-वाहन के चालक व परिचालक द्वारा फेस मास्क, ग्लब्स का उपयोग किया जाएगा.
5- अन्तर्राज्यीय और अन्तर जनपदीय यात्रा करने की स्थिति में वाहन में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री का थर्मल स्क्रीनिंग के साथ-साथ वाहन के प्रवेश और निकास द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी.