देहरादून: 25 नवंबर को भारत सरकार ने कोविड-19 के बदलते प्रभाव को देखते हुए नये दिशा-निर्देश जारी किये थे. जिसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई जारी की गई गाइडलाइन में कुछ नियमों में बदलाव किये गये हैं. ये गाइडलाइन एक दिसंबर से जारी होगी.
रविवार को उत्तराखंड शासन ने कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी की. जिसमें 1 दिसंबर से जारी होने वाली गाइडलाइन में तीन बड़े बदलाव किये गये हैं.
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क्या हैं बदलाव
- उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी बंद परिसर के अंदर होने वाले कार्यक्रमों में केवल 100 लोगों की अनुमति दी जाएगी. यह अनुमति किसी भी विवाह समारोह, राजनीतिक कार्यक्रम या फिर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ी हो सकती है. पहले 200 लोगों की अनुमति दी जाती थी. अब इसे घटाकर 100 कर दिया गया है.
- नई गाइडलाइन के अनुसार आपदा प्रभारी सचिव एसए मुरुगेशन ने बताया कि प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी. प्रदेश के बाहर से आने वाले सभी लोगों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. ताकि वे शासन प्रशासन की नजर में रहें.
- सभी जिलाधिकारियों को कोविड-19 के हालातों पर नजर रखने और बदलते हालातों के अनुसार फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है. साथ ही कोविड-19 के मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जिलों में इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य है. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं. यह नियम पहले से भी प्रदेश में लागू है.
कुल मिलाकर देखा जाए तो शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में सख्ताई बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही शासन प्रशासन व लोगों को ये भी याद दिलाये जाने की कोशिश है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है. जिसके लिए नियमों का पालन करना जरुरी है.