देहरादून: राज्य में होली समेत दूसरे आयोजनों को लेकर उत्तराखंड शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम भी उठाए गए हैं.गाइड लाइन के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से बचाव को देखते हुए सरकार ने बिंदुवार कुल 12 विषयों को रखा है. इसमें प्रदेशवासियों से त्योहारों के दौरान एहतियात बरतने की गुजारिश भी की गई है.
जारी गाइडलाइन के अनुसार होलिका दहन कार्यक्रम स्थल पर 50% व्यक्तियों की अनुमति रहेगी. इस दौरान गैर जरूरी भीड़ का जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा. कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए भी कहा गया है. उधर 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चों समेत गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचने के लिए कहा गया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने से बचने और घरों में ही होली मनाने के भी गाइडलाइन में निर्देश दिए गए हैं.
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मुख्य सचिव की तरफ से जारी इस आदेश में होली मिलन स्थल पर 50% तक ही कैपेसिटी के लिहाज से लोगों की मौजूदगी के लिए कहा गया है.
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