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त्रिवेंद्र सरकार ने रद्द की शिवालिक एलिफेंट रिजर्व पार्क की अधिसूचना, जानें पूरा मामला - उच्च न्यायालय नैनीताल

उच्च न्यायलय नैनीताल की रोक के बाद आज प्रदेश सरकार ने भी शिवालिक एलिफेंट रिजर्व पार्क की अधिसूचना को खारिज कर दिया है.

अधिसूचना को प्रदेश सरकार ने किया खारिज
अधिसूचना को प्रदेश सरकार ने किया खारिज

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Published : Feb 23, 2021, 9:43 PM IST

देहरादून: शिवालिक एलिफेंट रिजर्व पार्क पर उच्च न्यायालय नैनीताल की रोक के बाद आज प्रदेश सरकार ने भी शिवालिक एलिफेंट रिजर्व पार्क की अधिसूचना को खारिज कर दिया है. दरअसल 2002 में यह अधिसूचित किया गया था कि राजाजी नेशनल पार्क सहित प्रदेश के 14 वन प्रभागों के संरक्षित क्षेत्र को मिलाकर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व पार्क बनाया जाएगा. उस समय तत्कालीन सरकार का कहना था कि यह क्षेत्र हाथी बाहुल्य के लिए जाना जाता है. 1992 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था और इसी परियोजना के तहत प्रदेश में शिवालिक एलिफेंट संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी.

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वर्ष 2020 में प्रदेश सरकार ने माना कि एलिफेंट रिजर्व के नाम पर कागजी कार्रवाई ज्यादा हो रही है. 24 नवंबर को राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में सरकार ने एलिफेंट रिजर्व को डी-नोटिफाई करने का फैसला किया था. इसके बाद इस अधिसूचना को निरस्त करने का आदेश भी जारी किया गया और कहा गया कि एलिफेंट रिजर्व का पूरा क्षेत्र पहले से ही घोषित संरक्षित क्षेत्र में है. जिसके बाद सरकार के इस फैसले से नाराज करीब 40 अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल भी की गई. हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी.

प्रदेश सरकार ने निरस्त की अधिसूचना

शासन के मुताबिक अब सरकार ने पांच हजार वर्ग किलोमीटर में फैले शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डी-नोटिफाई करने वाली अधिसूचना को निरस्त कर दिया है. हालांकि, इससे पहले प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा था कि रिजर्व की अधिसूचना का निरस्त करने का आदेश वापस ले लिया गया है. माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के दबाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया था. सरकार के इस फैसले पर पीएमओ ने भी सवाल उठाया था और पर्यावरणविदों का कहना था कि जौलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार में एलिफेंट रिजर्व के अड़ंगे को दूर करने के लिए रिजर्व की अधिसूचना निरस्त की गई है.

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