देहरादून:उत्तराखंड चारधाम यात्रा की शुरुआत 18 सितंबर से हो गई है. लेकिन अगर आप चारधाम यात्रा में आ रहे है तो आपको कोरोना काल में राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी को जानना जरूरी है. आइए हम आपको बताते हैं. चारधाम यात्रा पर आने वाले व्यवसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड ट्रिप रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है. एडवाइजरी के मुताबिक वाहनों की आवाजाही केवल सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही रखी गई है. इसके उपरांत वाहनों के संचालन में प्रतिबंधित है.
राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चारधाम यात्री अपने आवाजाही के समय यानी दोनों तरफ के आवागमन के समय अपने ग्रीन कार्ड को अपडेट कराना न भूलें. ताकि इससे यह पता चल सके कि कौन यात्रा पर जा रहा है और किसने अपनी यात्रा पूरी कर ली है.
यात्रा के पहले दिन 19 हजार ई-पास जारी:चारधाम यात्रा शुरू होने से संबंधित जानकारी के अनुसार पहले दिन लगभग 19 हजार ई-पास जारी किए गए. जबकि, यात्रा में भारी संख्या आने के दृष्टिगत वर्तमान में 15 अक्टूबर तक की बुकिंग पूरी हो चुकी है.
ये है एडवाइजरी:चारधाम यात्रा गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य के पहाड़ी मार्गों पर 4300 मिलीमीटर से अधिक व्हीलबेस बस जैसे बड़े वाहन आवाजाही में प्रतिबंधित है. राज्य में बाहरी प्रदेशों से आवागमन करने वाले किसी भी प्रकार के वाहनों में सायरन, हूटर, लाल, पीली व नीली जैसी ब के अलावा किसी भी तरह का पद नाम वाले बोर्ड को प्रतिबंधित किया गया है.
वहीं, यात्रा पर आने वाले वाहन चालक प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक वाहन नहीं चला सकेंगे. वाहन चालकों को ड्राइविंग के समय चप्पल पहनना प्रतिबंधित किया गया है. ताकि मॉनसून जैसे सीजन में पहाड़ी मार्गों में संतुलन बिगड़ने से दुर्घटना के खतरे को कम किया जा सके. चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी तरह के निजी वनों का संचालन व्यवसायिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है. बाहरी राज्यों में केवल वहीं व्यवसायिक वाहन चालक की आवाजाही कर सकता है, जिसके पास पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने का लाइसेंस उपलब्ध हो.