देहरादून:उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है. इतना ही नहीं अब ₹1200 प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन ₹1400 प्रतिमाह मिल सकेगी.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं उनका शासनादेश भी समय से किया जाए. सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के वृद्धावस्था के हित में यह निर्णय लिया और अब अप्रैल माह से प्रदेश के हजारों परिवार के पात्र वृद्ध दंपतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा.