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सरकार की युवाओं को राहतः समूह 'ग' भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को दी गई आयु की छूट

उत्तराखंड में समूह "ग' की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी गयी है. ये छूट 1 जनवरी 2020 को 42 साल पूरे करने वाले अभ्यर्थियों को दी जाएगी. इसे लेकर बुधवार को शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.

cm trivendra
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Published : Dec 9, 2020, 7:15 PM IST

देहरादूनःलोक सेवा आयोग निधि के अंतर्गत और लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर चयन के संबंध में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दिए जाने का फैसला लिया गया है. इस दिशा में शासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. कोविड-19 के चलते बड़ी संख्या में युवा जो अपनी आयु सीमा को पूरी कर गए और उन्हें आवेदन करने का मौका नहीं मिल पाया. ऐसे अभ्यर्थियों को कोविड-19 महामारी को देखते हुए आयु सीमा में छूट दी गई है.

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2020 को 42 साल पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ये छूट दी जाएगी. समूह ग की भर्ती के लिए यह छूट दी जा रही है. प्रदेश में की जा रही समूह ग की भर्तियों के दौरान अब वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे जो कोविड-19 के दौरान अपनी आयु सीमा पूरी कर गए थे.

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बता दें कि लंबे समय से इस बात पर चर्चा चल रही थी कि वे युवा जो कोविड-19 के दौरान भर्ती में शामिल होने का मौका खो गए. उन्हें कैसे रिलीफ दिया जाए. ऐसे में राज्य सरकार इस पर चिंतन कर रही थी और ऐसे अभ्यर्थियों को छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया था. इस निर्णय को आदेश के जरिए फलीभूत कर दिया गया है.

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