देहरादून:उत्तराखंड सरकार ने अब प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी कोरोना के इलाज का शुल्क तय कर दिया है. इसके लिए सरकार ने अस्पतालों को 2 कैटेगरी में विभाजित किया है और इसी लिहाज से शुल्क का भी निर्धारण किया गया है. अब प्रदेश में निजी चिकित्सालय मरीजों को निर्धारित शुल्क पर कोरोना का इलाज दे सकेंगे.
उत्तराखंड में अब तक सरकारी अस्पतालों में ही कोरोना वायरस का इलाज हो पा रहा था, लेकिन अब सरकार ने निजी चिकित्सालय को भी वायरस से ग्रसित मरीजों के इलाज की अनुमति दे दी है. ऐसे में सरकार ने निजी चिकित्सालयों के लिए मरीजों के इलाज का शुल्क भी निर्धारित किया है.