देहरादूनः प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों को अब एनपीएस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. क्योंकि अब उत्तराखंड वित्त सचिव ने एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना को लेकर एक आदेश जारी कर दिया है. जिसके तहत अब अधिकारी अपना एनपीएस ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे. ऐसे में अब डेप्युटेशन पर जाने वाले अधिकारियों को एनपीएस जमा करवाने के लिए ड्राफ्ट, चालान और ट्रेजरी की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा.
उत्तराखंड वित्त सचिव से जारी आदेश. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों के लिए भी एनपीएस अंशदान जमा करने के लिए अनिवार्य मेन्युअली व्यवस्था को हटाकर इसे ऑनलाइन कर दिया है. अब डेप्युटेशन पर जाने वाले अधिकारी को मात्र अपने पर्मानेंट रिटारमेंट अकाउंड नंबर (पीआरएएन) को संबधित संस्था यानि प्रतिनियुक्ति वाली जगह पर स्थानांतरित करना होगा. ऐसे में वो प्रतिनियुक्ति पर जाने पर भी उसी संस्था से अपना एनपीएस ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे.
ये भी पढ़ेंःलैब टेक्नीशियन का कार्य बहिष्कार स्थगित, 10 सितंबर का दिया अल्टीमेटम
जबकि, पुरानी व्यवस्था के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारी को अपने एनपीएस अंशदान को जमा करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करना होता था. जिसके बाद राशि का चालान बनाकर शासन को भेजा जाता था और फिर शासन की ओर से ये चालान ट्रेजरी में जमा किया जाता था. इस तरह एक लंबी प्रक्रिया थी. लेकिन अब नई पेंशन योजना के तहत चालान बनाकर धनराशि जमा कराने की अनिवार्यता वित्त विभाग ने खत्म कर दी है. वहीं, इस पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है.
उत्तराखंड वित्त सचिव से जारी आदेश. ये भी पढ़ेंःपिथौरागढ़: ब्रेक फेल होने से बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत और 2 गंभीर घायल
वित्त विभाग की ओर से जारी इस नई व्यवस्था में अब किसी भी विभाग, निगम, संस्था और आयोग के अधिकारी को डेप्युटेशन पर जाने पर पीआरएएन यानी पर्मानेंट रिटारमेंट अकाउंड नंबर को स्थानांतरित करना होगा. जिससे ऑनलाइन उस अधिकारी का एनपीएस अशंदान जमा हो सके. वहीं, अधिकारी प्रतिनियुक्ति से वापिस अपने मूल विभाग में आता है, तो वापस उसका पीआरएएन एक्टिवेट हो जाएगा.