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कोविड मरीजों के इलाज के लिए अब प्लाज्मा बैंक बनाएगी उत्तराखंड पुलिस

डीजीपी अशोक कुमार ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन और कर्फ्यू में अनावश्यक रूप से घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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Published : May 2, 2021, 10:05 AM IST

Updated : May 2, 2021, 11:47 AM IST

डीजीपी ने दिए निर्देश
डीजीपी ने दिए निर्देश

देहरादून:उत्तराखंड में प्रतिदिन कोरोना महामारी रिकॉर्ड तोड़ रही है. ऐसे में पुलिस विभाग ने भी कोरोना कर्फ्यू में पहले से अधिक सख्ती करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की सभी पुलिस यूनिटों को कड़े निर्देश दिए हैं.

डीजीपी ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन, कर्फ्यू में अनावश्यक रूप से घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. गढ़वाल और कुमाऊं परिक्षेत्र आईजी सहित सभी जिलों के एसपी-एसएसपी को ऑक्सीजन, इंजेक्शन व दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली बैठक

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इसके साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने रविवार को हर जिले, पीएसी और आईआरबी में जवानों के लिए एंटी बॉडी टेस्ट कराने के लिए कैंप आयोजित कराने के निर्देश दिए. कोरोना से ठीक होने के बाद जिन पुलिसकर्मियों में एंटी बॉडी विकसित हो गई हैं वह प्लाज्मा दान कर प्लाज्मा बैंक तैयार करेगी. ऐसा करके कोविड मरीजों के इलाज के लिए उत्तराखंड पुलिस हर जिले और बटालियनों में ऐसे प्लाज्मा बैंक बनाएगी.

डीजीपी द्वारा दिए गए दिशा- निर्देश

  1. राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगने बावजूद भी अनावश्यक घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर चेकिंग बढ़ाने और चालान काटने के निर्देश दिए.
  2. ऑक्सीजन और हाॅस्पिटलों में बेड की कालाबाजारी करने वालों, साथ ही ज्यादा किराया लेने वाले एंबुलेंस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके अलावा कालाबजारी में लिप्त अस्पताल कर्मी या स्वास्थ्य कर्मी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरूद्ध भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
  3. बाहर से आने व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. साथ ही उनका आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट आवश्यक है. बाॅर्डर क्षेत्र में जनपद के प्रभारी सुनिश्चित करेंगें कि ऐसे व्यक्तियों को ही प्रदेश में प्रवेश दिया जाए जो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं.
  4. फ्रंट लाइन पर कार्य कर रहे पुलिसकर्मी अच्छे मास्क व फेस शील्ड का उपयोग करें.
  5. लावारिस शवों के दाह संस्कार के लिए एसडीआरएफ के पास पर्याप्त पीपीई किट, गल्वस और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश. साथ ही दाह संस्कार के समय संबंधित थाना पुलिस को शांति व्यवस्था बनाने के लिए स्थल पर मौजूद रहने के निर्देश.
  6. किसी पुलिस कर्मी को स्वयं या उसके परिवार के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तो उन्हें तत्काल पुलिस लाइन या बटालियन से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए.
  7. पीएसी की प्रत्येक प्लाटून और जनपद के सभी थाने में पल्स ऑक्सीमीटर सहित थर्मामीटर भी उपलब्ध कराए जाएं.
Last Updated : May 2, 2021, 11:47 AM IST

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