देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार ने 21 सितंबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है. कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे. लेकिन शादी समारोह में वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50% लोगों के समारोह में आने की छूट दी गई है. खास बात यह है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग प्वॉइंट में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने पर कॉविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि शादी-समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
ये बंदिशें बरकरार रहेंगी: आदेश के मुताबिक, शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं. आदेश में पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है.
प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई SOP के अनुसार खोले जाएंगे. वहीं स्कूलों को SOP का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश में सभी टेक्निकल इंस्टिट्यूट, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के अलावा सभी विश्वविद्यालय और अन्य सभी शिक्षण संस्थान खोलने के लिए उनसे संबंधित विभाग द्वारा अलग से जारी की गई SOP के अनुसार खोले जाएंगे.
प्रदेश के सभी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 18 वर्ष से अधिक के अभ्यर्थियों के लिए कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर के साथ खोलने की अनुमति, साथ ही और कोचिंग इंस्टिट्यूटस को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और अन्य तरह की बड़ी सभाएं प्रतिबंधित हैं. लेकिन इन गतिविधियों के लिए परमिशन के बाद अनुमति दी जा सकती है.