देहरादून:उत्तराखंड में अनलॉक-टू को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत व्यापारियों को काफी रियायत दी गई हैं. प्रदेश में आवाजाही के अलावा तमाम तरह के समारोह में भी सुव्यवस्थित ढील दी गई है. इन दिशा-निर्देशों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
उत्तराखंड शासन द्वारा जारी की गई अनलॉक-टू की गाइड लाइन के अनुसार अब कर्फ्यू का समय रात नौ से सुबह सात बजे तक कर दिया गया है. इसके अलावा प्रदेश में कारोबारियों और पर्यटकों को भी कई तरह की रियायतें दी गई हैं. प्रदेश में रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल और होटल इत्यादि पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है. यह सभी रात नौ बजे तक खुले रह सकते हैं.
वहीं, जो धार्मिक स्थल कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं वो सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि, यहां किसी तरह की सभा या समारोह की इजाजत नहीं है. चारधाम यात्रा के संदर्भ में देवस्थानम बोर्ड जिला प्रशासन से राय लेकर व्यवस्था करेगा.
मुख्य सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद अब इस संबंध में जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही नई व्यवस्था जिलों में लागू हो सकेगी.
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शादी-समारोह पर छूट
इसके अलावा शादी समारोह और प्रदेश में आवाजाही के लिए भी कई तरह की ढील दी गई हैं. जैसे शादी और सगाई आदि समारोह के लिए बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल को खोलने की अनुमति तो प्रदान की दी है लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि शादी समारोह में शिरकत करने वालों की संख्या 50 से अधिक न हो. अतिथियों को अब क्वारंटाइन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है लेकिन शादी में शामिल होने के लिए बाहर से आने वाले गैर संक्रमित और कोरोना के लक्षण रहित लोगों को होटल में न्यूनतम दिन रुकने के मानकों से छूट रहेगी, बशर्ते वो तय मानकों का अनुपालन करें.
समारोह में शामिल होने वाले सभी लोगों से उनके निवास स्थान और शादी के स्थल के बारे में जानकारी देता हुआ शपथ पत्र लेना होगा. कर्मचारियों और शादी में शिरकत करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल में आने वाले सभी लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा. शादी में शिरकत करने वालों को अपने या अन्य वाहनों से घर जाते समय रात में कर्फ्यू के मानकों में छूट रहेगी.