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चरस तस्कर को NDPS कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, लगा 2 लाख का जुर्माना

चरस तस्करी के मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने एक शख्स को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सजा और 2 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है.

देहरादून

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Published : Nov 6, 2019, 12:00 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून की एनडीपीएस कोर्ट ने एक चरस तस्कर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 2 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है. जुर्माना राशि अदा न करने के एवज में दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

मामला 21 अक्टूबर 2016 का है, जब मुखबिर की सूचना पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ताजवर सिंह ने देहरादून के आईएसबीटी के पास भूरा अंसारी को गिरफ्तार किया था. कार्रवाई के दौरान चरस तस्कर भूरा अंसारी के कब्जे से 2 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई थी. सभी साक्ष्य व सबूत के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल की.

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चार्जशीट दाखिल होने के बाद 11 अप्रैल 2017 को एनडीपीएस एक्ट में सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट प्रक्रिया के दौरान इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य व सबूत के अलावा कानूनी कार्रवाई के दौरान 5 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद कोर्ट ने चरस तस्कर भूरा अंसारी को एनडीपीसी एक्ट में दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सजा व 2 लाख का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया.

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