देहरादून:उत्तराखंड सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. जिसमें कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए. वहीं, अब स्लाटर हाउस खोलना और बंद करना सरकार के हाथ में होगा.
ये भी पढ़ें:अल्मोड़ा: बर्फबारी से शून्य से भी नीचे पहुंचा पारा, घरों में दुबके लोग
बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे शामिल हुए. बाद में प्रेस वार्ता के माध्यम से मंत्री मदन कौशिक ने फैसलों की जानकारी दी.
इन मुद्दों पर लगी मुहर-
- परिवहन विभाग प्राविधिक सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 35 से बढ़ाकर 42 साल की गई.
- वेट के पुराने मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा जनवरी 2020 से बढ़ाकर मार्च 2020 की गई.
- लोक निर्माण विभाग में वर्क चार्ज कर्मियों को पेंशन चार किस्तों में दी जानी थी, जिसके लिए अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनुमति आज केबिनेट में प्रदान की गयी.
- केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के लिए प्राइवेट कंसलटेंट को बनाया गया सरकारी कंसलटेंट, कंसलटेंसी फीस 3% से घटाकर की गई 2%.
- पौड़ी जिले के जयहरीखाल में आवासीय विद्यालय खोले जाने के लिए किया जाएगा ऑटोनॉमस ट्रस्ट का गठन. मुख्यमंत्री होंगे ट्रस्ट के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री होंगे उपाध्यक्ष. 60% हंस फाउंडेशन करेगा योगदान.
- ऋषिकेश आईडीपीएल स्थित 830 एकड़ भूमि की लीज मार्च 2021 में खत्म होनी है. केंद्र द्वारा इस जमीन को राज्य को वापस किया जाएगा, 200 एकड़ जमीन ऋषिकेश एम्स को मिलेगी बाकी वन विभाग के माध्यम से पर्यटन विभाग के पास जाएगी, जिसमें तमाम योजनाओं को विकसित किया जाएगा.
- उत्तराखंड उप खनिज नियमावली 2001 में संशोधन करते हुए नदी चुगान क्षेत्र में चुगान की गहराई डेढ़ मीटर से बढ़ाकर 3 मीटर अथवा ग्राउंड वाटर लेवल तक करने की अनुमति दी गई.
- अल्मोड़ा जिले के नैनीसार में आवासीय स्कूल को अनुमति दी गई. 4 करोड़ की लागत से 7 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाएगा और अगली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी.
- स्लाटर हाउस को खोलने और बंद करने का अधिकार पूरी तरह से राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है. पहले नगर निकाय करते थे संचालित. पंचायत और नगर पालिकाओं में नहीं था कोई प्रावधान. अब सभी जगह सरकार का रहेगा अधिकार.
- महाकुंभ 2021 के लिए 21 अन्य पदों को स्वीकृति दी गई, जिसमें मेला अधिकारी-1, सूचना अधिकारी-1, सहायक लेखाकार-1, वरिष्ठ सहायक-1, कनिष्ठ सहायक-2, डाटा एंट्री ऑपरेटर-4, चपरासी-2, चौकीदार-1, मेट-1, बेलदार-10, राजस्व निरीक्षक-2 और उप राजस्व निरीक्षक-5 के पदों को स्वीकृति दी गई है. जो कि आउट सोर्स या फिर प्रतिनियुक्ति के आधार पर रखे जाएंगे और इनकी अवधि मेला अवधि तक सुनिश्चित की गई है.
- उत्तराखंड वैलनेस समिट के लिए भारतीय उद्योग संघ को पार्टनर के रूप में स्वीकृति दी गई है. अप्रैल 2020 में आयोजित होना है वैलनेस समिट.
- खनिज नियमावली के अवैध भंडारण के मामलों में सुनवाई का अधिकार अब एडीएम या फिर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण के अधिकारी के पास भी होगा.
- सेवा का अधिकार का वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई.
- एनएच चौड़ीकरण में सड़क किनारे भूमि कब्जेधारी को निर्माण का मुआवजा अन्यंत्र भवन होने के बावजूद भी अब मुआवजा दिया जाएगा.
- उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था की धारा 143 मास्टर प्लान के अनुसार सीधे प्राधिकरण में लैंड यूज चेंज करने के लिए दिया जाएगा, यह कृषि भूमि होनी चाहिए.
- उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली 2020 का विज्ञापन किया गया है.