देहरादून:कोरोना काल में जहां सरकार ने परिवहन व्यवसायियों को कमर्शियल टैक्स माफी को तीन महीने तक बढ़ाकर राहत दी है. वहीं, 15 दिन बाद भी त्रिवेंद्र कैबिनेट के इस फरमान का शासन ने लिखित आदेश जारी नहीं किया है. ऐसे में वाहन स्वामियों को टैक्स माफी का लाभ नहीं मिल पा रहा है और अक्टूबर महीने का टैक्स जमा करने के लिए पिछले तीन महीने का टैक्स पेनल्टी के साथ जमा करना पड़ रहा है.
त्रिवेंद्र कैबिनेट के फैसले के बाद भी परिवहन व्यवसायियों को नहीं मिली राहत
कोरोना काल में परिवहन सेक्टर को हुए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने बस, ट्रक, टैक्सी आदि कमर्शियल वाहनों का टैक्स माफ़ करने का फैसला लिया है. इससे पहले राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 30 जून तक टैक्स माफ किया गया था. सके बाद सितंबर में त्रिवेंद्र कैबिनेट की ओर से कमर्शियल वाहनों की टैक्स माफी का समय तीन महीने बढ़ाया गया है.
त्रिवेंद्र कैबिनेट के फैसले के बाद भी परिवहन व्यवसायियों को नहीं मिली राहत
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वहीं, इस मामले में महानगर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने बताया कि आरटीओ की ओर से लिखित आदेश ना आने की बात कहकर वाहन स्वामियों से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का चार माह का पैनल्टी समेत टैक्स मांगा जा रहा है. जिससे सरकार की कमर्शियल वाहनों की टैक्स माफी का लाभ नहीं मिल रहा है.
Last Updated : Oct 8, 2020, 2:09 PM IST