देहरादून:उत्तराखंड शासन ट्रांसफर सत्र को शून्य कर दिया है. इसको लेकर मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए सभी तबादलों पर रोक लगा दी है.
पिछले साल की तरह इस बार भी उत्तराखंड शासन ने ट्रांसफर सत्र को शून्य कर दिया है. यानी कि अब सामान्य तौर पर अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे. लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि यदि पति और पत्नी दो अधिकारी एक जगह पर ट्रांसफर चाहते हैं तो उनको ट्रांसफर दिया जाएगा.
उत्तराखंड में ट्रांसफर सत्र शून्य घोषित, लेकिन पति-पत्नी के लिए है ये छूट - Special case transfer
उत्तराखंड में ट्रांसफर सत्र को शून्य घोषित कर दिया गया है. इसका मतलब ये हुआ कि इस सत्र में रूटीन ट्रांसफर नहीं होंगे.
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आपको बता दें कि इसी तरह से पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी ट्रांसफर सत्र को शून्य किया गया था. इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए. हालांकि उन ट्रांसफर को विशेष परिस्थितियों वाला ट्रांसफर बताया गया.