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बजट सत्र: सदन में पारित हुए तीन विधेयक, संशोधन के साथ किया गया बदलाव - उत्तराखंड न्यूज

विधानसभा बजट सत्र के सदन में पारित हुए तीन विधेयक, इस दौरान सदन में भीतर तीनों विधेयको को पारित करने के दौरान विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए. तीनों विधेयकों को सर्वसम्मति से किया गया पारित.

उत्तराखंड विधानसभा

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Published : Feb 21, 2019, 7:26 AM IST

देहरादूनःविधानसभा बजट सत्र के छठे दिन सदन की कार्यवाही में तीन विधेयक पारित किए गए. इसके तहत उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम, उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी विधेयक और भारतीय भागीदारी विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया. हालांकि इस दौरान विपक्ष ने कई सवाल भी उठाये.


छठे दिन विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चली. सदन की कार्रवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदन में मौजूद रहे. इस दौरान सदन में भीतर तीनों विधेयकों को पारित करने के दौरान विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए. बाद में तीनों विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित किया गया.


1. उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक, 2019
सदर के भीतर संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) 2019 को पारित करने का प्रस्ताव सदन पटल पर रखा. इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि इस विधेयक में प्रदेश में जनसंख्या के मुताबिक नगर निगम के मेयर, आयुक्त और बोर्ड के वित्तीय अधिकार को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है.

2. उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी (विकास एवं विनिमय) संशोधन विधेयक, 2019
सदन में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी (विकास एवं विनिमय) संशोधन विधेयक, 2019 को पारित करने का प्रस्ताव रखा. इस विधेयक के तहत प्रदेश में खेती करने वाले किसान अब मंडियों में फूलों का दुकान लगा सकेंगे. बता दें कि इसे पहले उत्तराखंड कृषि मंडी विधायक में मंडी के भीतर फूलों की बिक्री का प्रावधान नहीं था, लेकिन इस विधेयक के पारित होने के बाद किसान मंडी के भीतर अपने फूलों को बेच सकेंगे. इसके साथ ही उन्हें मंडी के भीतर ही दुकान भी आवंटित किया जा सकेगा.

3. भारतीय भागीदारी (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2019
संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने भारतीय भागीदारी (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित करने प्रस्ताव सदन पटल पर रखा. संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि इस विधेयक में धारा 58, 67 और 68 में बदलाव किया गया है. जिसके तहत इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के साथ पेपर लेस भी किया जाएगा और इस पर नजर रखने का भी प्रावधान किया गया है.

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