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देहरादून: होटल व्यापारी लूटकांड में तीनों आरोपी दोषी करार, 10-10 साल की कठोर सजा - देहरादून व्यापारी लूट कांड

देहरादून में साल 2012 में होटल व्यापारी पिता-पुत्र से लूट के प्रयास के तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. तीनों को 10-10 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

Dehradun Crime News
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Published : Feb 21, 2020, 12:03 PM IST

देहरादून: राजधानी के बिंदाल क्षेत्र में साल 2012 में पिस्टल के बल पर होटल व्यापारी पिता-पुत्र को लूटने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शंकर राज की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने तीनों दोषियों को 10-10 साल की कठोर सजा दी है है. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि न देने पर तीनों ही अभियुक्तों को एक 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

होटल व्यापारी लूटकांड में तीनों आरोपी दोषी करार.

देहरादून एडीजे तृतीय कोर्ट ने लूट, अपहरण और जानलेवा हमला करने के आरोप में दोषी ठहराए गए प्रेम सिंह, सुनील कुमार उर्फ बिल्ला और राजेंद्र उर्फ संजय रावत के खिलाफ धारा लूट का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषियों को करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई गई है.

होटल व्यापारी के कर्मचारी नहीं बनाई थी लूट की योजना

बता दें, साल 2012 में जीएमएस रोड स्थित होटल व्यापारी सुरेश चंद शर्मा अपने पुत्र के साथ कार में सवार होकर करनपुर घर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में बिंदाल पुल के पास दो बदमाशों द्वारा गाड़ी रोककर पिस्टल के बल पर रुपयों से भरा बैग लूटने का प्रयास किया था. हालांकि, तभी सामने से चीता पुलिस को देखते हुए दो बदमाश हवा में फायरिंग करते हुए बिंदाल बस्ती की ओर भाग गये थे. इसी घटना के दौरान तीसरा आरोपी भी बदमाशों के साथ भाग निकला था.

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इस घटना में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि राजेंद्र उर्फ संजय रावत जो होटल व्यवसाई सुरेश चंद्र के यहां काम करता था. उसी के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अन्य दो बदमाश प्रेम सिंह, सुनील कुमार उर्फ बिल्ला के साथ मिलकर अपने ही मालिक पर जानलेवा हमला कर लूट का प्रयास किया था. कोतवाली पुलिस ने इस मामले में तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इस मामले में तीनों ही अभियुक्तों के खिलाफ धारा 307, 393, 364, 511, 34, 120बी आईपीसी और 25/4 आर्म्स एक्ट के तहत विवेचना पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी.

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