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पंचायत चुनाव: प्रत्याशियों के लिए परेशानी बन सकते हैं ये दो नियम

निर्धारित वर्ष के बाद जिस प्रत्याशी के दो से अधिक बच्चे होंगे, वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इसी तरह हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता तय की गई है.

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Published : Sep 18, 2019, 8:36 PM IST

पंचायत चुनाव

देहरादून:प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. गांव की सरकार बनाने को दांव-पेच भी शुरू हो गए हैं. इस बार पंचायत चुनाव में दो नए नियम शामिल किए गए हैं. जिनकी वजह से प्रत्याशियों को परेशानी हो सकती है.

13 सितंबर को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश के 12 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी थी. हालांकि इस बार हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के बाकि 12 जिलों में तीन चरणों में 5 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को मतदान कराये जायेंगे. इसके साथ ही 21 अक्टूबर को मतगणना कर चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी.

दो नए नियम जिन्होंने खड़ी की मुश्किल
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार दो खास नियम बनाए गए हैं. नए नियम के तहत जिनके दो से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इसके साथ ही सामान्य जाति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दसवीं पास, सामान्य जाति की महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास रखी गयी है. यही नहीं सरकारी व पंचायती जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफिया को भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया है. इसके साथ ही गबन में दोषी और शासकीय धन के बकायेदार भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम

  • 20 सितम्बर से 24 सितम्बर तक पंचायत चुनाव के तीनो चरणों के लिए नामांकन भरे जायेंगे.
  • 25 सितम्बर से 27 सितम्बर तक प्रत्याशियों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी.
  • 28 सितम्बर को नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गयी है. साथ ही 28 सितम्बर को पहले चरण के चुनाव के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटन किए जायेंगे.
  • 5 अक्टूबर को पहले चरण के लिए मतदान होगा.
  • 4 अक्टूबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा.
  • 11 अक्टूबर को दूसरे चरण के लिए मतदान किया जाएगा.
  • 9 अक्टूबर को तीसरे चरण के उम्मदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटन जाएंगा,
  • 16 अक्टूबर को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा.
  • 21 अक्टूबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे.

हरिद्वार जिले में नहीं होंगे पंचायत चुनाव
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2019 में प्रदेश के 12 जिलों में ही चुनाव कराये जायेंगे. क्योकि हरिद्वार जिले के त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल साल 2021 में समाप्त हो रहा है. इसलिए हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव 2021 में कराया जायेगा. हरिद्वार जिले में कुल 306 ग्राम पंचायत, 6 क्षेत्र पंचायत और एक जिला पंचायत है.

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नहीं कर पाएंगे नए काम
13 सितम्बर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही सभी निर्वाचन क्षेत्रो में आचार संहिता लागू हो गयी है. हालांकि प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होने है लिहाजा इन क्षेत्रो में अब पंचायत चुनाव संपन्न होने तक कोई नए काम शुरू नही हो पाएंगे. साथ ही इन क्षत्रो में कोई नया लाइसेंस, नया परमिट, नया राशन कार्ड या फिर कोई फण्ड रिलीज नहीं हो सकता है. आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनाव के प्रावधानों के तहत कार्रवाही की जाती है.

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