देहरादून: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) की ओर से नए विद्युत कनेक्शन देने के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए हैं. ऐसे में अब उसी संपत्ति पर बिजली कनेक्शन दिया जाएगा. जिस संपत्ति पर संबंधित व्यक्ति का मालिकाना हक हो. यानी अब विवादित जमीन पर विद्युत कनेक्शन नहीं मिल सकेगा.
बता दें कि यूईआरसी की ओर से विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम 2020 के तहत विद्युत कनेक्शन देने के नियमों में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. दरअसल, अक्सर लोग विवादित जमीनों पर विद्युत कनेक्शन लेकर मालिकाना हक जताने लगते हैं. जिससे कई बार बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं. इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए विद्युत नियामक आयोग ने नियमों में बदलाव करते हुए विद्युत कनेक्शन लेते समय कुछ अहम दस्तावेज पेश करने का फरमान जारी किया है .