देहरादून:महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गॉड की अदालत ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी धर्मपाल पर 40 हजार रुपए का दंड लगाया है.
बता दें कि, थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िता निवासी कैनाल रोड ने 22 नवंबर 2018 को धर्मपाल के खिलाफ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई थी. बताया था कि पीड़िता धर्मपाल के घर पर काम करती थी. 1 दिन धर्मपाल ने पीड़िता के साथ छेड़छानी की, जिससे बाद पीड़िता ने धर्मपाल के घर में काम छोड़ दिया. इसके बाद 21 नवंबर 2018 को पीड़िता कैनाल रोड पर किसी काम से जा रही थी. इसी दौरान धर्मपाल वहां आया और पीड़िता से दुष्कर्म किया. साथ ही पीड़िता ने आरोप लगाया कि धर्मपाल ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी.