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उत्तराखंडः तबादला एक्ट को शिक्षा विभाग का ठेंगा, नियम विरुद्ध शिक्षकों के किए ट्रांसफर

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए तबादला एक्ट की शिक्षा विभाग धज्जियां उड़ा रहा है. विभाग ने तबादला एक्ट को तरजीह न देते हुए 130 बेसिक शिक्षकों के ट्रांसफर कर दिए.

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तबादला एक्ट

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Published : Dec 27, 2019, 12:25 PM IST

देहरादूनःसरकार ने तबादला एक्ट के जरिए प्रदेश में तबादलों के लिए निश्चित समय सीमा तो तय कर दी, लेकिन शिक्षा विभाग में यह एक्ट बस नाम का ही रह गया है. दरअसल, सत्र समाप्ति की तरफ है, लेकिन विभाग द्वारा करीब 130 शिक्षकों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं. राज्य सरकार ने पारदर्शी तबादलों के लिए तबादला एक्ट तो पास किया, लेकिन शिक्षा महकमा इस पर अमल नहीं कर पा रहा है. दिसंबर माह खत्म होने जा रहा है बावजूद इसके करीब 130 बेसिक शिक्षकों के ट्रांसफर के आदेश दिए गए हैं.

कागजों तक सिमटा तबादला एक्ट .

तबादला एक्ट के अनुसार 10 जून तक शिक्षकों के तबादले अनिवार्य रूप से किए जाने के नियम हैं, जबकि आदेश के करीब 3 सप्ताह के भीतर शिक्षकों का चार्ज लेना जरूरी है. बावजूद इसके सुगम दुर्गम में फंसे अधिकारी तमाम पेचीदगियों के चलते दिसंबर माह में भी शिक्षकों के तबादलों के आदेश कर रहे हैं.

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खास बात यह है कि इन आदेशों से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और जिस मकसद से तबादला एक्ट बनाया गया था वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है. बता दें कि तबादले से छूटे करीब 150 शिक्षकों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को अपना प्रस्ताव भेजा था. जिस पर विचार करते हुए 130 शिक्षकों के तबादले करने के आदेश दिए गए हैं.

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