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ETV BHARAT की खबर का असर, हफ्ते में सातों दिन खुलेंगी मिठाई की दुकानें

मंगलवार को राजधानी देहरादून में मिठाई की दुकानें बंद रहीं. ईटीवी भारत ने मिठाई व्यापारियों की परेशानी की खबर को प्रमुखता से दिखाया. खबर दिखाए जाने के बाद जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मिठाई की दुकानों को हफ्ते में 7 दिन खोले जाने के आदेश दे दिए.

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ETV BHARAT की खबर का असर

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Published : May 5, 2020, 8:43 PM IST

देहरादून: लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत कुछ दुकानों को एक-एक दिन के अंतराल पर खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है. जिसमें मिठाई की दुकानें भी शामिल हैं. बता दें कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत सभी मिठाई की दुकानों को मंगलवार गुरुवार और शनिवार को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है.

बावजूद मंगलवार को राजधानी देहरादून में लगभग सभी मिठाई की दुकानें बंद नजर आई. ऐसे में ईटीवी भारत द्वारा मिठाई व्यापारियों की समस्या को प्रमुखता से दिखाया गया. जिलाधिकारी ने खबर का संज्ञान लेते हुए मिठाई की दुकानों को हफ्ते में 7 दिन खोले जाने के आदेश दे दिए.

जिलाधिकारी ने दिया आदेश
गौरतलब है कि ईटीवी भारत के सामने अपनी समस्या रखते हुए देहरादून हलवाई समिति के प्रधान आनंद स्वरूप गुप्ता ने बताया था कि यदि मिठाई व्यापारी अपनी दुकानों को 1 दिन के अंतराल के बाद खोलते हैं तो इससे इस एक दिन के अंतराल में उनकी मिठाई खराब हो जाएगी. वहीं ग्राहक भी फ़ूड पॉइज़निंग के डर से 1 दिन पुरानी मिठाइयों को लेना पसंद नहीं करेंगे. ऐसे में समस्त मिठाई व्यापारियों ने जिलाधिकारी देहरादून से मिठाई की दुकानों को सप्ताह में 7 दिन खोले जाने की अनुमति की मांग की. जिसके बाद जिला अधिकारी देहरादून ने मिठाई व्यापारियों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए जिले में सभी मिठाई की दुकानों को सप्ताह के 7 दिन सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जाने के आदेश दे दिए.

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गौरतलब है कि जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार अब फोटोकॉपी, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, मिठाई की दुकान, नर्सरी और टायर पंचर मरम्मत की दुकानें सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक खुल सकेंगी. लेकिन इस दौरान व्यापारियों के साथ ही उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. अन्यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन, 2020 एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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