प्रेमचंद अग्रवाल पर दर्ज हुआ मारपीट का मुकदमा देहरादून: कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के वायरल वीडियो मामले में अब दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज हो गई है. एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि इस मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज हो गई है. इस मामले की जांच ऋषिकेश कोतवाली के एसएचओ करेंगे.
प्रेमचंद अग्रवाल मारपीट मामले में क्रॉस एफआईआर: एसएसपी ने बताया कि तहरीर में मंत्री का नाम भी शामिल है. वित्त मंत्री की ओर से उनके गनर विनोद राणा ने सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. वहीं सुरेंद्र सिंह नेगी ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पीआरओ कौशल बिजल्वाण और गनर विनोद राणा सहित अन्य के खिलाफ धारा 147, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है.
ऋषिकेश कोतवाली में दर्ज हुए दो मुकदमे: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा एक व्यक्ति से की गई मारपीट के मामले में पुलिस लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस मामले में डीजीपी को निष्पक्ष कार्रवाई के आदेश दिए हैं. दरअसल इस पूरे मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं.
प्रेमचंद अग्रवाल के गनर ने लिखाई पहली एफआईआर: पहली एफआईआर घटना वाले दिन यानी मंगलवार 2 मई को जिसमें सरेआम मारपीट कर रहे मंत्री के गनर विनोद राणा ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया है. गनर के अनुसार उनके साथ सुरेंद्र सिंह नेगी और धर्मवीर नाम के व्यक्ति ने मारपीट की है. मंत्री के कपड़े और सिपाही की वर्दी फाड़ दी है. साथ ही सुरेंद्र सिंह नेगी पर आरोप है कि उसने मंत्री के 1150 रुपए भी चुरा लिए. सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी लगाया गया है.
सुरेंद्र सिंह नेगी ने दर्ज करवाई क्रॉस एफआईआर: दूसरी एफआईआर क्रॉस एफआईआर के रूप में की गई है. इसमें सुरेंद्र सिंह नेगी की तहरीर पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पीआरओ कौशल बिजल्वाण और गनर विनोद राणा पर तीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
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एसएसपी ने क्या कहा: हालांकि एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है. मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के गनर की तहरीर के आधार पर सुरेंद्र नेगी और धर्मवीर प्रजापति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. साथ ही सुरेंद्र सिंह नेगी की तहरीर के आधार पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनके पीआरओ कौशल बिजल्वाण और गनर विनोद राणा सहित अन्य के खिलाफ धारा 147, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है. साथ ही इस घटना के बाद सभी गनर को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनकी जो सीमा है, उस सीमा में रह कर काम करें. इस घटना में भी गनर के खिलाफ जांच कराई जायेगी.