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ऋषिकेश के पशुलोक विस्थापित क्षेत्र में निर्माण पर रोक, जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया फैसला - nainital high court

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, जिसके तहत पशुओं के विस्थापित क्षेत्र में जितने भी निर्माण जारी हैं उन पर तत्काल रोक लगाई जाए.

ऋषिकेश के पशुलोक विस्थापित क्षेत्र में निर्माणाधीन भवनों का रुकवाया निर्माण कार्य

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Published : Aug 8, 2019, 7:36 AM IST

Updated : Aug 8, 2019, 7:55 AM IST

ऋषिकेश: अनाधिकृत रूप से निर्माण हो रही बहुमंजिला इमारतों के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते विस्थापित जनकल्याण समिति ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से पशुलोक विस्थापित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हो रहे निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए थे. जिसके बाद सभी निर्माणाधीन भवनों पर रोक लगा दी गई है.

ऋषिकेश के पशुलोक विस्थापित क्षेत्र में निर्माणाधीन भवनों का रुकवाया निर्माण कार्य

बता दें कि पशुओं के विस्थापित क्षेत्र में आम बाग वीआईपी कॉलोनी निर्मल बाग में एक नहीं बल्कि 100 से अधिक नवनिर्माण नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे हैं. इन निर्माणों की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है. इसको लेकर जब स्थानीय लोगों ने बिल्डर्स से बात करनी चाही तो उन्होंने उल्टा स्थानीय लोगों को धमकाते हुए अपनी जमीन बेच देने की सलाह दी.

याचिकाकर्ता जगबीर चौहान ने बताया कि जब किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय का सहारा लिया. जिसके बाद न्यायालय ने सभी निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया. उन्होंने बताया कि यह याचिका अक्टूबर 2018 में दायर की गई थी.

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव केके मिश्रा ने बताया कि जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि पशुओं के विस्थापित क्षेत्र में जितने भी निर्माण जारी हैं उन पर तत्काल रोक लगाई जाए. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस उपजिलाधिकारी को लेकर मौके पर पहुंची और सभी निर्माणाधीन भवनों का निर्माण बंद कराया.

Last Updated : Aug 8, 2019, 7:55 AM IST

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