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शराब कांड के बाद पुलिस का सख्त कदम, तस्करी नहीं रोकने वाले थानेदार जाएंगे जेल - उत्तराखंड न्यूज

मासिक क्राइम मीटिंग में जिले के सभी एसपी, सीओ और थाना प्रभारी मौजूद थे. मासिक क्राइम मीटिंग में सबसे ज्यादा ध्यान अवैध शराब की तस्करी रोकने पर दिया गया.

मासिक क्राइम मीटिंग

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Published : Sep 25, 2019, 11:10 AM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाराजगी के बाद पुलिस महकमे ने शराब माफिया के साथ अपने अधिकारियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जहरीली शराब कांड के बाद देहरादून एसएसपी सख्त हो गए हैं. मंगलवार शाम को हुई मासिक क्राइम मीटिंग में एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने साफतौर पर कहा है कि अब जिले के किसी भी इलाके में अगर शराब तस्करी पाई जाती है, तो सबसे पहले वहां चौकी और थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा.

मासिक क्राइम मीटिंग में जिले के सभी एसपी, सीओ और थाना प्रभारी मौजूद थे. मासिक क्राइम मीटिंग में सबसे ज्यादा ध्यान अवैध शराब की तस्करी रोकने पर किया गया.

क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

  • एसएसपी ने कहा कि यदि किसी भी थाना क्षेत्र में अवैध शराब, चरस या स्मैक बिक रही है तो उस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें. किसी भी शिकायत पर एसएसपी कार्यालय स्तर से भेजी गई टीम द्वारा किसी थाना क्षेत्र में अवैध शराब, चरस या स्मैक पकड़ी जाती है, तो उस इलाके के थाना प्रभारी का दायित्व निर्धारित करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई के तहत मुकदमा दर्ज कर संबंधित प्रभारी को जेल तक भेजा जा सकता है.
  • सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में पूर्व में शराब तस्करी में लिप्त व्यक्तियों का सत्यापन कर नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.
  • देहरादून एसएसपी के मुताबिक अवैध शराब की बिक्री, निर्माण, तस्करी/ निकासी पर प्रभावशाली कार्रवाही करने के लिए 25 सितंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा.
  • यदि कोई पुलिसकर्मी यातायात नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए ऐसे कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी तत्काल अमल में लाई जाएगी.
  • जनपद में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति में अंकुश लगाए जाने के लिए स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थानों में समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित किया जाएगा.
  • एसएसपी ने सभी पुलिस प्रभारियों को निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वाले व्यक्तियों का उत्पीड़न न किया जाए, जो व्यक्ति घायल की मदद कर रहा है उसको अस्पताल पहुंचाता है उसे किसी भी तरह से अनावश्यक सवाल नहीं पूछे जाएंगे.
  • थानों, चौकियों, इकाइयों, कार्यालय, आवासों व बैरिको में डेंगू की रोकथाम के लिए साफ सफाई कराई जाए.
  • सभी थाना प्रभारियों को दिशा-निर्देश दिया गया कि वह अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हटाए. जिससे यातायात व्यवस्था को बहाल किया जा सके.
  • यदि किसी व्यक्कि द्वारा पुलिस से अभद्रता की जाती है तो उसके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए.
  • ऐसी अभियुक्तों जो बार-बार शराब तस्करी में लिप्त रहते हैं या जिनका नाम ऐसे कृतियों में प्रकाश में आता है उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए.

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