देहरादूनःराजधानी देहरादून में मीट की दुकानें (Meat Shops in Dehradun) आपको हर मोहल्ले और चौराहों पर आसानी से मिल जाएंगी. जाहिर है कि नॉनवेज खाने वालों की बड़ी संख्या ऐसी ही दुकानों से ताजा मीट लेने के लिए पहुंचती है. लेकिन क्या आप आश्वस्त हैं कि जो मीट आप खा रहे हैं, वो जहरीला या किसी बीमार पशु का तो नहीं है. यदि नहीं तो आप नॉनवेज खाकर अपने घर में बीमारी को दावत दे रहे हैं.
देहरादून नगर निगम में एक ही स्लॉटर हाउस का है रिकॉर्डःदरअसल, बाजारों में मटन या चिकन बेचने वालों के लिए एक खास नियम है. जिसके तहत स्लॉटर हाउस में इन पशु या मुर्गों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है. उसके बाद ही इन्हें बाजारों तक पहुंचाया जाता है. लेकिन देहरादून में ऐसी कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है. आपको जानकर हैरानी होगी कि देहरादून नगर निगम में केवल एक स्लॉटर हाउस ही रिकॉर्ड में है. उसे भी कोर्ट के निर्देशों के क्रम में मानक पूरा न होने के चलते बंद कर दिया गया था.
ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार देहरादून शहर में सैकड़ों मीट की दुकानों में मटन और चिकन कहां से पहुंच रहा है? सूचना के अधिकार में आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी (RTI activist Vikesh Negi) ने इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए जब नगर निगम से जानकारी ली तो नगर निगम ने भी इस संदर्भ में हैरानी भरा जवाब दिया.
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देहरादून नगर निगम के पास कोई जवाब नहींःनगर निगम के पास न तो देहरादून में बिकने वाले मीट को लेकर कोई जानकारी थी. न ही मीट के बाजार में परोसे जाने से पहले किसी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट को किए जाने का पता था. इतना ही नहीं देहरादून शहर में कितनी मीट की दुकान हैं? इसकी भी कोई जानकारी नगर निगम के पास नहीं है. ऐसा नहीं कि बाजारों में बिकने वाले मीट को लेकर कोई नियम न हो. इसके लिए बाकायदा नियमावली बनाई गई है.
मीट की दुकानों और उसकी क्वालिटी के लिए क्या नियम हैं जानिए-
- नियमानुसार किसी भी पशु को नगर निगम के निरीक्षण अधिकारी की ओर से जांच में उपयुक्त पाए जाने के बाद ही स्लॉटर हाउस के लिए चिन्हित किया जाएगा.
- निरीक्षण के दौरान स्वस्थ पशुओं का ही चयन होगा. विकलांग या अधिक उम्र के साथ गर्भावस्था वाले पशु इसमें चयनित नहीं किए जाएंगे.
- संक्रमित या बीमार पशु को भी स्लॉटर हाउस में वध के लिए नहीं लाया जाएगा.
- स्लॉटर हाउस में आने वाले पशुओं का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. पशु वधशाला के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ही वध हो सकेंगे.
- स्लॉटर हाउस में साफ सफाई के बीच ही इस काम को पूरा किया जाएगा.
- महात्मा गांधी शहीद दिवस, महावीर जयंती, महाशिवरात्रि, बुद्ध पूर्णिमा, भद्र शुक्ल पंचमी, अनंत चतुर्दशी, जन्माष्टमी, महावीर जयंती और 2 अक्टूबर को मीट की दुकानें बंद रखने का भी नियम है.