देहरादून: कोरोना संकट में जहां एक तरफ एक अक्टूबर से अनलॉक का पांचवा चरण शुरू होने जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक अक्टूबर से कई नियमों में भी बदलाव हो रहा है. जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा. एक अक्टूबर से मोटर वाहन नियम, रसोई गैस, उज्ज्वला योजना, बैंक ब्याज नियम और मिठाई व्यापारियों के लिए कुछ नियम में बदलाव किया जा रहा है.
ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी साथ रखना नहीं होगा अनिवार्य
जानकारी के मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी साथ रखना अनिवार्य नहीं होगा. वाहन चलाते समय आपको हमेशा अपना ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़े अन्य कागजात साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आसानी से सभी लोग अपने वाहन से जुड़े डाक्यूमेंट्स को ऑनलाइन ऐप 'एमपरिवहन' या डीजी लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं. चेकिंग के दौरान आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो आपका चालान नहीं काटा जाएगा.
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एक समान और एक रंग के होंगे देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र
दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करते आम जनता को राहत दी है. मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए संशोधन के तहत देशभर में अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र एक समान और एक रंग के ही होंगे. इसके साथ ही वाहन चालक का पिछला रिकॉर्ड जानने के लिए डीएल और आरसी में माइक्रोचिप भी लगाई जाएगी.
एक अक्टूबर से उज्जवला योजना के तहत नहीं मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इस योजना से जुड़े लोगों को एक अक्टूबर से मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा. इसकी प्रक्रिया आज यानी 30 सितंबर को समाप्त हो रही है. कोरोना संक्रमण के खतरे के दौरान जारी लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर मिलने की तिथि 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी. ऐसे में अब आगे मुक्त सिलेंडर नहीं मिल पाएगा.
मिठाई व्यापारियों को अनिवार्य रूप से लिखनी होगी एक्सपायरी डेट
खाद्य नियामक FSSAI (food safety and standards authority of india) में बाजार में मिलने वाली मिठाइयों को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है. इस बदलाव के तहत अब सभी मिठाई वालों को अपनी मिठाइयों में एक्सपायरी डेट लिखनी होगी.
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आरबीआई ने जारी किया क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए नया नियम
भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. ये परिवर्तन भी एक अक्टूबर 2020 से प्रभावी होंगे. दरअसल, क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर दी जाने वाली अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन से जुड़ी सुविधाएं एक अक्टूबर से बंद हो जाएंगी. आरबीआई के नए नियम के तहत ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन और कांटेक्ट लिस्ट कार्ड से ट्रांजैक्शन के लिए अलग से प्रायरिटी बतानी होगी यानी ग्राहक को जरूरत के हिसाब से इस सर्विस का लाभ मिलेगा. अब ग्राहकों को इसका लाभ लेने के लिए अलग से बैंक में एप्लीकेशन देनी होगी.