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एक अक्टूबर से इन नियमों में होगा बदलाव

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Published : Sep 30, 2020, 4:04 PM IST

एक अक्टूबर से देश और प्रदेश के कई नियमों में बदलाव हो रहा है. जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा. इसमें मुख्य रूप से मोटर वाहन नियम, रसोई गैस, उज्ज्वला योजना और चारधाम यात्रा से जुड़े फैसले शामिल हैं.

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देहरादून खबर

देहरादून: कोरोना संकट में जहां एक तरफ एक अक्टूबर से अनलॉक का पांचवा चरण शुरू होने जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक अक्टूबर से कई नियमों में भी बदलाव हो रहा है. जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा. एक अक्टूबर से मोटर वाहन नियम, रसोई गैस, उज्ज्वला योजना, बैंक ब्याज नियम और मिठाई व्यापारियों के लिए कुछ नियम में बदलाव किया जा रहा है.

ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी साथ रखना नहीं होगा अनिवार्य

जानकारी के मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी साथ रखना अनिवार्य नहीं होगा. वाहन चलाते समय आपको हमेशा अपना ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़े अन्य कागजात साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आसानी से सभी लोग अपने वाहन से जुड़े डाक्यूमेंट्स को ऑनलाइन ऐप 'एमपरिवहन' या डीजी लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं. चेकिंग के दौरान आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो आपका चालान नहीं काटा जाएगा.

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एक समान और एक रंग के होंगे देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र

दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करते आम जनता को राहत दी है. मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए संशोधन के तहत देशभर में अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र एक समान और एक रंग के ही होंगे. इसके साथ ही वाहन चालक का पिछला रिकॉर्ड जानने के लिए डीएल और आरसी में माइक्रोचिप भी लगाई जाएगी.

एक अक्टूबर से उज्जवला योजना के तहत नहीं मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इस योजना से जुड़े लोगों को एक अक्टूबर से मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा. इसकी प्रक्रिया आज यानी 30 सितंबर को समाप्त हो रही है. कोरोना संक्रमण के खतरे के दौरान जारी लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर मिलने की तिथि 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी. ऐसे में अब आगे मुक्त सिलेंडर नहीं मिल पाएगा.

मिठाई व्यापारियों को अनिवार्य रूप से लिखनी होगी एक्सपायरी डेट

खाद्य नियामक FSSAI (food safety and standards authority of india) में बाजार में मिलने वाली मिठाइयों को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है. इस बदलाव के तहत अब सभी मिठाई वालों को अपनी मिठाइयों में एक्सपायरी डेट लिखनी होगी.

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आरबीआई ने जारी किया क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए नया नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. ये परिवर्तन भी एक अक्टूबर 2020 से प्रभावी होंगे. दरअसल, क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर दी जाने वाली अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन से जुड़ी सुविधाएं एक अक्टूबर से बंद हो जाएंगी. आरबीआई के नए नियम के तहत ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन और कांटेक्ट लिस्ट कार्ड से ट्रांजैक्शन के लिए अलग से प्रायरिटी बतानी होगी यानी ग्राहक को जरूरत के हिसाब से इस सर्विस का लाभ मिलेगा. अब ग्राहकों को इसका लाभ लेने के लिए अलग से बैंक में एप्लीकेशन देनी होगी.

बैंक से मिलने वाले कर्ज भी होंगे सस्ते

देश के विभिन्न बैंक जैसे कि एसबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि ब्याज दरों को डेकोरेट से जोड़ रहे हैं. इससे ग्राहकों को करीब 0.30 फीसदी तक सस्ती दरों पर होम और ऑटो लोन मिल सकेगा.

टीवी खरीदना भी हो सकता है महंगा

अगर आप टीवी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो अब टीवी (टेलीविजन) खरीदना भी महंगा हो सकता है. केंद्र सरकार ने टीवी के निर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क यानी इम्पोर्ट ड्यूटी बहाल करने का फैसला किया है. जिसका सीधा असर टीवी के दाम पर पड़ेगा.

एक अक्टूबर से चारधाम यात्रा करने के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं होगी अनिवार्य

वहीं, दूसरी तरफ कोरोना काल में अनलॉक के पांचवें चरण के तहत एक अक्टूबर से प्रदेश में भी कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. चारधाम यात्रा के लिए प्रदेश का रुख करने वाले श्रद्धालुओं को अब अपने साथ कोरोना जांच रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब बिना किसी व्यवधान के यात्री चारधाम के दर्शन कर सकेंगे. लेकिन जिला प्रशासन को अलग-अलग इलाकों में चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग करने के सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में अगर किसी श्रद्धालु में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो श्रद्धालुओं को बेहतर उपचार दिलाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी.

एक अक्टूबर से प्रदेश में खुल जाएंगे शराब के मयखाने (बार)

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शराब के मयखानों को कुछ शर्तों के साथ खुलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है. इसके तहत बार काउंटर पर शराब नहीं परोसी जाएगी. बार में प्रवेश करने से पहले ग्राहकों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. 50 फीसदी लोग ही एक साथ बैठ सकेंगे.

उदयपुर-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा शुरू

अनलॉक के पांचवें चरण के तहत एक अक्टूबर से उदयपुर-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा. जिससे राजस्थान से हरिद्वार आने वाले यात्रियों को खासी सहूलियत होगी. एक अक्टूबर को ये ट्रेन उदयपुर से रवाना होगी और दो अक्टूबर को हरिद्वार पहुंचेगी.

स्कूल कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद

कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अभी फिलहाल प्रदेश में स्कूल कोचिंग सेंटर और सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है. ऐसे में अगले कुछ दिनों तक फिलहाल स्कूल कोचिंग सेंटर और सिनेमाघर प्रदेश में बंद ही रहेंगे.

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