देहरादून: सचिवालय में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की. जिसमें सभी विभागों द्वारा बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, बजट प्राविधान, स्वीकृति और व्यय सम्बन्धी प्रगति पर चर्चा की गई. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी विभाग एक्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति के लिए 18 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान अनिवार्य करने के निर्देश दिए.
SC/ST क्षेत्रों में स्थलीय निरीक्षण करेंगे अधिकारी, समाज कल्याण मंत्री ने दिए कई निर्देश
समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री यशपाल आर्य ने एससी-एसटी बाहुल्य क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन करने की बात कही. साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए.
बता दें कि समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री यशपाल आर्य ने एससी-एसटी बाहुल्य क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन करने की बात कही. वहीं जिन विभागों ने सरकार को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (यू.सी.) नहीं भेजा है, उन्हें जल्द से जल्द यू.सी. भेजने के भी निर्देश दिए. कैबिनेट मंत्री आर्य ने कहा कि विभाग द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण कर लिया जाना चाहिए. उन्होंने विभागों को बजट का उपयोग न करने पर नाराजगी व्यक्त की और बजट को सुनियोजित तरीके से लक्ष्य पर व्यय किए जाने की बात कही.
यशपाल आर्य ने बताया कि भविष्य में अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों हेतु प्रस्तावों से समाज कल्याण विभाग को भी अवगत कराया जाए. साथ ही केंद्र को भेजे गए प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु विभागीय स्तर पर भी विशेष प्रयास किए जाएंगे. साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास को निर्देश देते हुए कहा कि एससी-एसटी बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए प्रस्ताव हेतु ब्लॉक स्तर अधिकारियों को शीघ्र निर्देशित किया जाए.