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Lockdown-3: दून में दिन के हिसाब से खुलेंगी दुकानें, आज इनको होगी अनुमति

शहर में भीड़-भाड़ न हो उसी को ध्यान में रखते हुए देहरादून शहर के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. इन्हीं नियमों के आधार पर दुकानें खोली जाएंगी.

देहरादून
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Published : May 4, 2020, 7:57 AM IST

Updated : May 26, 2020, 7:18 PM IST

देहरादून:लॉकडाउन 3.0 के लिए रविवार को उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी गाइड लाइन जारी कर दी थी. नई गाइड लाइन के अनुसार देहरादून शहर में दुकानों को दिन के हिसाब से खोलने की अनुमति दी गई है. सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक समय दिया गया है. इसके अलावा सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम, क्लब और ड्राई क्लीनर की दुकानें बंद रहेंगी.

दुकानों और प्रतिष्ठानों को गाइड लाइन का पालन करना होगा. अगर कोई पालन नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें

डिपार्टमेंटल, ड्राई फ्रूट्स, किराना स्टोर, पेट्रोल पंप, पशु आहार, भूसा स्टोर और सभी प्रकार के निजी कार्यालय, एलपीजी गैस एजेंसी, लैब और रासायनिक उपकरण, बेकरी, किताबों की दुकान, डेयरी, मीट की दुकान, कृषि और कृषि उपकरणों से संबंधित दुकानें, फल- सब्जी मंडी, दवाइयों की थोक और फुटकर की दुकानें.

सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें-

खाद्य पैकेजिंग सामग्री की दुकानें, कटपीस और रेडीमेड कपड़ों की दुकान, दर्जी की दुकान, चश्मे की दुकान, कंप्यूटर-लैपटॉप, मोबाइल, टीवी की दुकानें और संबंधित मरम्मत सहित, टैक्सी सर्विस, रेडीमेड गारमेंट्स होजरी मर्चेंट शॉप, जूते बनाने वाले की दुकान, खिलौने और गिफ्ट की दुकान, घड़ी की दुकान, खेल के सामान की दुकान, फर्नीचर की दुकान, सूटकेस की दुकान और क्रॉकरी स्टोर.

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मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानें-

हार्डवेयर सैनेट्री और ग्लासवेयर के साथ पेंट स्टोर, मार्बल टाइल्स स्टोर, बिल्डिंग मैटेरियल्स की दुकान, वेल्डिंग की दुकान, सीमेंट, आयरन स्टोर, आभूषण की दुकान, जनरल स्टोर, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, बर्तनों की दुकान, औद्योगिक इकाइयों से संबंधित मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स की दुकान, मिठाई की दुकान, ऑटोमोबाइल स्टोर सर्विस स्टेशन, वर्कशॉप स्पेयर पार्ट्स स्टोर, कार एसेसरीज स्टोर, फूलों की दुकान और फोटोग्राफी की दुकान.

देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान 17 मई तक देहरादून के अंतर्गत दुकान और प्रतिष्ठान सुबह सात बजे से दोपहर चार बजे तक ही खुलेंगे. बस, ऑटो, रिक्शा, विक्रम वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और सामाजिक दूरी बनानी होगी.

Last Updated : May 26, 2020, 7:18 PM IST

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